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अमिताभ बच्चन की फोटो, आवाज और नाम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 'Big B' से लेनी होगी इजाजत

Amitabh Bachchan: अमिताभ बच्चन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने नवंबर 2022 में ही उनके नाम, तस्वीर, आवाज और पहचान के अनधिकृत इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी थी. अब अदालत ने इस प्रतिबंध को स्थायी कर दिया है.

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कुछ लोगों ने एक्टर की पहचान का इस्तेमाल करके फर्जी वीडियो कॉल ऐप बनाया था. (Photo: ANI)

बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन (Big B) की इजाजत के बिना उनकी फोटो, आवाज और नाम के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने अमिताभ की पहचान से जुड़ी किसी भी चीज के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, हालांकि एक्टर की इजाजत के बाद उनके नाम, फोटो और आवाज या अन्य चीजें इस्तेमाल की जा सकती है. बिना इजाजत अगर उनकी पहचान का इस्तेमाल किया जाता है तो आरोपी पर कड़ी कार्रवाई होगी.

अमिताभ बच्चन की छवि को नुकसान

अक्सर कई कंपनियां अमिताभ की फोटो, आवाज या उनके नाम का इस्तेमाल एक्टर कि बिना इजाजत अपने प्रोडक्ट पर कर लती थीं. जिससे अमिताभ बच्चन की छवि को नुकसान पहुंचता था. फैसला आने के बाद अब कोई भी व्यक्ति अमिताभ बच्चन की पहचान का सहारा लेकर उत्पाद नहीं बेच सकेगा और न ही उनके नाम या तस्वीर का इस्तेमाल करके फर्जी वेबसाइट, मोबाइल ऐप या ऐड तैयार कर सकेगा.

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दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पुरुषैंद्र कुमार कौरव ने इस मामले में अंतिम आदेश जारी किया. अदालत ने पहले दिए गए अंतरिम आदेश को स्थायी कर दिया है. यह मामला अमिताभ बच्चन की ओर से वर्ष 2022 में दायर याचिका से जुड़ा है. एक्टर ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए शिकायत की थी कि कई लोग उनकी लोकप्रियता और पहचान का गलत इस्तेमाल कर आर्थिक लाभ उठा रहे हैं.

2022 में दायर हुई थी याचिका

अमिताभ बच्चन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने नवंबर 2022 में ही उनके नाम, तस्वीर, आवाज और पहचान के अनधिकृत इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी थी. अब अदालत ने इस प्रतिबंध को स्थायी कर दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि कुछ लोगों ने एक्टर की पहचान का इस्तेमाल करके फर्जी वीडियो कॉल ऐप बनाया था. इसके अलावा बिना अनुमति क्विज बुक प्रकाशित करने, पोस्टर बेचने और वेबसाइट डोमेन रजिस्टर करने जैसे मामले भी सामने आए थे.

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लेखक के बारे में

Akarsh Shukla

आकर्ष शुक्ला न्यूज 24 के साथ बतौर चीफ सब एडिटर जुड़े हुए हैं. मूल रूप से नोएडा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले आकर्ष ने पत्रकारिता का सफर 2016 में प्रिंट मीडिया से शुरू हुआ, बाद में उन्होंने डिजिटल मीडिया का रुख किया. आकर्ष शुक्ला ने गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUS&T) हिसार, हरियाणा से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MJMC) की डिग्री हासिल की. आकर्ष ने दिल्ली के अखबार वूमेन एक्सप्रेस में काम किया. इसके बाद नवोदय टाइम्स, ओपेरा न्यूज, वनइंडिया, इंडिया डॉट कॉम (जी मीडिया ग्रुप) में विभिन्न पदों पर कार्य किया. आकर्ष शुक्ला अक्टूबर, 2025 से न्यूज24 से जुड़े हुए हैं, जहां वो मुख्य रूप से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय और राजनीति से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ही आकर्ष शिफ्ट हेड के तौर पर टीम का नेतृत्व भी करते हैं. आकर्ष ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अलावा संसद से जुड़ी खबरों को कवर किया है. उनकी राजनीति में गहरी रुचि है, इस कारण वह राजनीति से जुड़ी खबरों को आसान शब्दों में लिखने में माहिर हैं. डिग्री और डिप्लोमा: आकर्ष शुक्ला ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक (BA) की डिग्री के बाद गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUS&T) हिसार, हरियाणा से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MJMC) पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. आकर्ष शुक्ला ने DICS इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 2 साल का डिप्लोमा भी किया है. पत्रकारिता में अनुभव: 10 वर्ष से अधिक
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