Voter ID Card Process: इस साल देश में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने है। चुनाव में वोट देने के लिए व्यक्ति के पास वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो क्या फिर भी आप वोट दे सकते हैं? आइए जानते हैं वोटर आईडी कार्ड से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में।
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क्या वोटर आईडी के बिना भी वोट दिया जा सकता है?
अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है या फिर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो फिर भी आप वोट दे सकते हैं। लेकिन आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए।
अगर आपका नाम वोटिंग लिस्ट में है, तो आप बिना वोटर आईडी कार्ड के भी वोट दे सकते हैं। वोट देने के लिए आप अपने अन्य किसी भी आईडी प्रूफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार कार्ड, बीमा स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट आदि को दिखाकर भी वोट दिया जा सकता है। वहीं अगर आपके पास इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट की कॉपी नहीं है, तो फिर ऐसे में आप अपनी बैंक पासबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
कौन-कौन वोट नहीं दे सकते हैं?
अगर आपका नाम वोटिंग लिस्ट यानी मतदाता सूची में है, तो आप वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है, तो फिर आप वोट नहीं दे सकते हैं।
वोटिंग लिस्ट में आप अपना नाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जुड़वा सकते हैं। ऑनलाइन मोड से अप्लाई करने के लिए आपको भारतीय निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट https://hindi.eci.gov.in/ से आवेदन करना होगा। इसके अलावा ऑफलाइन मोड के जरिए भी आप अपना नाम वोटिंग लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने घर के नजदीकी मतदान केंद्र जाना होगा।
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