UPI के आने के बाद से भारत में आम लोगों को पेमेंट भेजने में काफी आसानी हुई है। साथ ही बहुत जल्दी बड़े अमाउंट का भुगतान भी हो जाता है। लेकिन जितनी सुविधा UPI से मिलती है उतना ही थोड़ा डर लगा रहता है। क्योंकि अगर अकाउंट नंबर में एक डिजिटल आगे पीछे हो गई तो गलत खाते में पैसे भी ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके लिए आप घबराएं नहीं, दरअसल आरबीआई के साथ बैंक की पूरी कोशिश होती है कि इस तरह के मामलों को जल्द ही निपटाया जाए। तो जानिए, कि अगर आपने गलत UPI पेमेंट कर दिया है तो फिर क्या स्टेप उठा सकते हैं।
क्या कहता है बैंक का नियम
दरअसल बैंक के नियम के अनुसार अगर आप से किसी गलत यूपीआई में पेमेंट हो गया है, तो पेमेंट के 3 दिन के अंदर ही बैंक को इसके बारे में सूचना दें। साथ में पेमेंट करने के बाद आए ईमेल और मैसेज को चेक करें, जिसमें अमाउंट कितना बैंक से काटा है इसके बारे में जानकारी पता चल जाती है। उसमें अगर कुछ गलत पेमेंट हुआ है तो तुरंत ही उस बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करें और उन्हें इसकी पूरी रिपोर्ट दें।
कस्टमर केयर रिपोर्ट के बाद क्या करें
कस्टमर केयर में रिपोर्ट करने के बाद अमूमन 48 घंटे के अंदर पैसा वापस अकाउंट में आ जाता है। अगर ऐसा ना हो तो आप बैंक में जाकर इसकी लिखित शिकायत कर सकते हैं। जिसके अंदर आपको अपनी पूरी डिटेल्स देनी होगी, जैसे ट्रांजैक्शन आईडी, भेजी जा रही रकम, अकाउंट की डिटेल्स। साथ ही RBI को भी लिखित शिकायत की जा सकती है।
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बैंक के कदम से नहीं संतुष्ट तो क्या करें?
अगर आप बैंक के एक्शन से संतुष्ट नहीं है तो NPCI में इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। आपको NPCI की वेबसाइट पर जाकर वहां कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जिसमें आपका नाम, नंबर, पता, जिस बैंक से आप यूपीआई कर रहे थे उसका नाम, अकाउंट नंबर, भेजी जा रही है रकम, जैसी डिटेल्स मांगी जाएगी। वह सभी डिटेल्स देने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें। इसके बाद NPCI आपकी भेजी हुई शिकायत की जांच करेगा और आगे कदम उठाएगी. जिसका मेल आपको मिल जाएगा।