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SBI बैंक के ग्राहक 30 सितंबर तक निपटा लें अपना ये काम, नहीं तो…

SBI Bank customers: अगर आप बैंक में लॉकर सुविधा का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। विभिन्न बैंकों में लॉकर रखने वाले ग्राहकों को 30 जून तक संशोधित लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। RBI द्वारा नए बैंक लॉकर नियम जारी होने के बाद, सभी बैंकों ने अपने ग्राहकों के साथ लॉकर […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Sep 5, 2023 18:50
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SBI LOCKER

SBI Bank customers: अगर आप बैंक में लॉकर सुविधा का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। विभिन्न बैंकों में लॉकर रखने वाले ग्राहकों को 30 जून तक संशोधित लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। RBI द्वारा नए बैंक लॉकर नियम जारी होने के बाद, सभी बैंकों ने अपने ग्राहकों के साथ लॉकर समझौते को नवीनीकृत करना शुरू कर दिया है। ऐसे में SBI भी अपने ग्राहकों को नए लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए लगातार अलर्ट जारी कर रहा है।

केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकों को 1 जनवरी, 2023 से नए नियमों के अनुसार ग्राहकों के साथ सभी लॉकर समझौतों को संशोधित करने के लिए कहा गया था।

हालांकि, 23 जनवरी, 2023 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बैंक नवीनीकरण प्रक्रिया को कुछ चरणों में पूरा कर सकते हैं। इसके तहत 50 फीसदी तक काम 30 जून 2023 तक, जबकि 75 फीसदी काम 30 सितंबर 2023 तक पूरा हो जाना चाहिए।

ऐसे में 75 फीसदी तक काम 30 सितंबर तक पूरा हो जाना चाहिए। इसी कारण SBI अपने ग्राहकों को अलर्ट भेज रहा है। ग्राहकों को भी यह काम जल्दी से कर लेना चाहिए। बैंकों के पास 31 दिसंबर, 2023 तक की लास्ट समय सीमा है।

क्या है पूरा मामला?

शीर्ष बैंकिंग नियामक यानी RBI ने देश के सभी बैंकों के लिए संशोधित बैंक लॉकर नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया था। लॉकर समझौतों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए संशोधन 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी हो गए हैं। ऐसे में सभी बैंक आपसे नए समझौते पर साइन चाहते हैं।

यदि आपने 31 दिसंबर, 2022 को या उससे पहले एक परिवर्तित बैंक लॉकर समझौता जमा किया था, तो लॉकर धारकों को एक अपडेट लॉकर समझौते पर फिर से हस्ताक्षर करने और जमा करने की आवश्यकता है।

क्या है RBI की चिंता?

सुरक्षित जमा, पारदर्शिता और सुरक्षा का कुशल प्रबंधन RBI की प्रमुख चिंताएं थीं और इस प्रकार, सुरक्षा, पारदर्शिता और सुरक्षित जमा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए अपने दिशानिर्देशों को संशोधित किया।

ये दिशानिर्देश न केवल नए सुरक्षित जमा लॉकरों पर लागू होते हैं बल्कि मौजूदा सुरक्षित जमा लॉकरों और अन्य बैंक सुविधाओं पर भी लागू होते हैं।

नया समझौता ग्राहकों के लिए फायदेमंद

संशोधित लॉकर समझौते के अनुसार, जिसे आरबीआई ने 8 अगस्त, 2022 को जारी किया था, अगर किसी के सामान को नुकसान पहुंचाया जाता है तो बैंक मूल्य में अंतर को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा। ग्राहकों के लिए बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2022 निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2023 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, ग्राहकों को एसएमएस और अन्य चैनलों द्वारा लॉकर प्रतिबंधों में बदलाव के बारे में सूचित किया जाएगा।

नए नियम के तहत किसी भी नुकसान के लिए बैंक पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और उसे मुआवजा देना होगा। अगर नुकसान स्टाफ फ्रॉड के कारण हुआ है तो बैंक को लॉकर शुल्क का 100 गुना भुगतान करना होगा। हालांकि, यदि लॉकर प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो बैंक मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि कोई ग्राहक जिसके पास लॉकर है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो नामांकित व्यक्ति लॉकर सुविधा का अधिग्रहण कर लेगा।

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First published on: Sep 05, 2023 06:50 PM
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