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RBI ने ATM से पैसे निकालने के लिए बनाए नए नियम, यहां जानें बैंकों के नए चार्ज

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ATM ट्रांजेक्शन को लेकर नए नियम लागू किए हैं. इनमें मुफ्त ट्रांजेक्शन की सीमा, कैश जमा-निकासी के नियम और अतिरिक्त शुल्क शामिल हैं. जानिए क्या हैं ये शुल्क..

Author Written By: Vandana Bharti Author Published By : Vandana Bharti Updated: Oct 23, 2025 11:02

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ATM ट्रांजेक्शन को लेकर नए नियम लागू किए हैं. इनमें मुफ्त ट्रांजेक्शन की सीमा, नकद जमा-निकासी के नियम और अतिरिक्त शुल्क शामिल हैं.

RBI के नए ATM नियम में क्या बदल रहा है?

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RBI ने ATM ट्रांजेक्शन, नकद सीमा और बैंक शुल्क से जुड़े नियम स्पष्ट किए हैं.

मेट्रो शहरों में ग्राहकों को 3 मुफ्त ATM ट्रांजेक्‍शन की सुविधा मिलती है. इसमें नकद निकासी और बैलेंस चेक, दोनों शामिल हैं.

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गैर-मेट्रो शहरों में ATM ट्रांजेक्शन ग्राहकों को 5 मुफत ट्रांजेक्शन की सुविधा दी जाती है.

अगर आप तय सीमा से ज्‍यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, तो बैंक शुल्क लगाएंगे. प्रति ट्रांजेक्शन अधिकतम 23 रुपये के साथ GST लगेगा. गैर-वित्तीय (जैसे बैलेंस चेक) के लिए कुछ बैंक 11 रुपये लेते हैं.

कैश ड‍िपोज‍िट पर कोई चार्ज नहीं है. एक वर्ष में 20 लाख रुपये या उससे अधिक की नकदी जमा/निकासी के लिए पैन और आधार देना अनिवार्य है.यह नियम काले धन पर रोक लगाने के लिए है.

शुल्‍क से कैसे बचे

अपने बैंक के एटीएम का इस्तेमाल बार-बार न करें. स‍िर्फ जरूरी होने पर ही करें.

बैलेंस चेक और स्टेटमेंट के लिए नेटबैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करें.

First published on: Oct 23, 2025 08:47 AM

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