Nitin Arora
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Pensioner ALERT: आमतौर पर कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को पता होता है कि वे सेवानिवृत्ति की उम्र से ही पेंशन के पात्र हैं। हालांकि, बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि अगर उन्हें 20 साल से अधिक समय तक कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के तहत कवर किया गया है, तो वे बोनस के भी हकदार हैं। यह बोनस पेंशन योजना के तहत निर्दिष्ट अतिरिक्त सेवा वर्षों के रूप में दिया जाता है। एक बार जब यह बोनस आपकी सेवा के वर्षों में जोड़ दिया जाता है, तो यह उस पेंशन राशि को बढ़ा देता है जिसे आप प्राप्त करने के पात्र हैं।
जानकार कहते हैं, ‘अगर किसी कर्मचारी ने ईपीएफ योजना के तहत 20 साल या उससे अधिक की सेवा की है, तो सेवा अवधि में दो साल जोड़े जाते हैं। यह सेवा अवधि एक नियोक्ता या विभिन्न नियोक्ताओं के साथ हो सकती है। मामले में, वे ईपीएफ योजना के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दें कि ईपीएस के तहत अधिकतम सेवा अवधि 35 वर्ष है।’
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उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी ने ईपीएफ और ईपीएस खातों में लगातार योगदान करते हुए कई नियोक्ताओं के साथ 21 साल तक काम किया है, तो ईपीएफ कानून के अनुसार, पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। पात्र पेंशन राशि 4,500 रुपये है। अब पेंशन योग्य सेवा वर्षों में बोनस सेवा वर्ष यानी 2 वर्ष जोड़ दिए जाएं तो पेंशन राशि 4,929 रुपये हो जाएगी। बोनस सेवा वर्षों को जोड़ने के कारण पेंशन राशि में 429 रुपये की वृद्धि होगी।
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