PAN Card Rules: जैसा कि आप जानते ही होंगे कि वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है। बैंक से लेकर अन्य कामों के लिए पैन कार्ड जरूरी होता है। इसके बिना आप कोई फाइनेंशियल काम नहीं करवा सकते हैं। इस कार्ड को 10 अंकों के यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर के साथ प्रदान किया जाता है, जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। हालांकि, फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो अपने पास एक के अलावा भी पैन कार्ड रख लेते हैं। भले ही उसका कारण आपका पहला पैन कार्ड खो जाना हो या फिर खराब हो जाना, ऐसी परिस्थिति में क्या सही है? आइए जानते हैं।
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किन लोगों के जरूरी है पैन कार्ड?
यूं तो भारत में पैन कार्ड को रखना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे हैं जिनके पास पैन कार्ड नहीं है। हालांकि, बैंक या अन्य फाइनेंशियल कामों के लिए पैन कार्ड को जरूरी कर दिया गया है। खासतौर पर ऐसे लोग जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा होती है और वो आईटीआर भरते हैं, उनके पास पैन कार्ड जरूर होना चाहिए। इसे इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए एक जरूरी दस्तावेज माना जाता है। इस कार्ड के जरिए ही आयकार विभाग लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन को ट्रैक भी करते हैं।
क्या एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना सही?
वित्तीय लेनदेन और पहचान प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल होने वाला पैन कार्ड क्या एक से ज्यादा रखा जा सकता है? इसका जवाब है- नहीं। दरअसल, कानून के मुताबिक एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही पैन कार्ड होना चाहिए। एक से ज्यादा पैन कार्ड को रखना गैरकानूनी माना जाता है। ऐसे लोग या संस्थानओं पर आयकर विभाग की ओर से कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में जेल या भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
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पैन कार्ड के गुम या खराब होने पर क्या करें?
अगर आपका पैन कार्ड कहीं गुम हो गया है या फिर खराब हो गया है तो ऐसे में आप आयकर विभाग से संपर्क कर सकते हैं। अपने यूनिक नंबर को जानते हैं तो आप पोर्टल से पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। जबकि, पैन कार्ड के गुम हो जाने पर पहले पुलिस थाने में शिकायत करें, उसके बाद आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।