Pan Aadhaar Link Status: सिर्फ 10 दिन में खत्म हो रही है डेडलाइन, जानिए कैसे करें दोनों डॉक्युमेंट्स को लिंक
Edited By Nitin Arora

Edited By Nitin Arora

Pan Aadhaar Link Status: पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन नजदीक आ गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा कि जो लोग 31 मार्च की घोषित समय सीमा से इन दो दस्तावेजों को लिंक नहीं करते हैं, उन्हें विभिन्न व्यवसाय और कर संबंधी गतिविधियों के दौरान लाभ नहीं मिलेगा।
सरकार द्वारा इन दो दस्तावेजों को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है और इस वित्तीय वर्ष (31 मार्च, 2023) के अंत तक आधार से जुड़े हुए व्यक्तिगत पैन को निष्क्रिय नहीं किया जाएगा। अब और 31 मार्च के बीच अपने पैन और आधार को जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा। हालांकि, 31 तारीक के बाद यानी 1 अप्रैल से पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा।
आयकर अधिनियम की नई धारा 234 एच के अनुसार, एक व्यक्ति कर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर 1000 रुपये का शुल्क देकर पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकता है।
इस बीच, अगर आपको लगता है कि आपका पैन पहले से ही आपके आधार से लिंक है, तो Status जानने के लिए आप इस डायरेक्ट लिंक को चेक कर सकते हैं।
न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on: