Nitin Arora
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PAN Aadhaar Card Linking: यदि किसी व्यक्ति का पैन 30 जून, 2023 तक आधार से लिंक नहीं हुआ, तो उनके पैन को ‘निष्क्रिय’ के रूप में मान लिया जाएगा। आयकर नियमों के अनुसार, एक निष्क्रिय पैन को लोग ऐसे ही मानें जैसे की उनके पास पैन है ही नहीं। यानी अगर एक बार पैन निष्क्रिय हो गया तो उसका इस्तेमाल कहीं नहीं हो पाएगा और बैंक अकाउंट खोलना, बैंक एफडी में निवेश करने जैसे तमाम कामों के लिए यह अनिवार्य है।
यदि आपका मौजूदा पैन निष्क्रिय हो गया है, तो आपके मन में बैंकिंग लेनदेन के बारे में कई सवाल खड़े हो सकते हैं कि आप अब आगे चलकर निष्क्रिय पैन से कोई काम कर पाएंगे या नहीं। उदाहरण के लिए, क्या एक निष्क्रिय पैन बैंक खाते में सैलरी आ पाएगी? क्या निष्क्रिय पैन डेबिट या क्रेडिट कार्ड मिलने या उनके इस्तेमाल की अनुमति देगा?
विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया है, तो ऐसे पैन को निष्क्रिय माना जाएगा। हालांकि, निष्क्रिय पैन की स्थिति में भी वेतन बैंक खाते में जमा किया जाता रहेगा। बताया गया कि वेतन का भुगतान और टीडीएस की कटौती नियोक्ता द्वारा की जाती है। बैंक ग्राहक के बैंक खाते में वेतन जमा करने पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं।
यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं हैं, तो आप उन्हें SMS या ऑनलाइन के माध्यम से लिंक कर सकते हैं। SMS के माध्यम से पैन को आधार से लिंक करने के लिए, अपने पंजीकृत फोन नंबर का उपयोग करके या तो 567678 या 56161 पर SMS भेजें।
आप आयकर पोर्टल पर जाकर और लागू विलंब शुल्क या 1000 रुपये का भुगतान करके पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं।
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