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New Rule: अगले महीने से GST बिल अपलोड कर जीतें 1 करोड़ रुपये, जानिए कैसे

GST New Rule: 1 सितंबर से, सरकार ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ (Mera Bill Mera Adhikar) इनवॉइस प्रोत्साहन योजना शुरू करने के लिए तैयार है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को अपनी खरीदारी के इनवॉइस को लेना होगा यानी की खरीदारी करते वक्त बिल लेना और फिर वह बिल को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। बस इसी को […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Aug 29, 2023 19:14
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GST BILL LOTTERY

GST New Rule: 1 सितंबर से, सरकार ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ (Mera Bill Mera Adhikar) इनवॉइस प्रोत्साहन योजना शुरू करने के लिए तैयार है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को अपनी खरीदारी के इनवॉइस को लेना होगा यानी की खरीदारी करते वक्त बिल लेना और फिर वह बिल को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। बस इसी को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को 10,000 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक नकद पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा है। ये पुरस्कार मासिक और त्रैमासिक ड्रा के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे।

पहले इन राज्यों में शुरू होगी योजना

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा शुरू की गई यह पहल शुरुआत में छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों: असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली में शुरू होगी।

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संभावित पुरस्कारों से परे, इस योजना का लक्ष्य एक जिम्मेदार उपभोक्ता संस्कृति को बढ़ावा देना है। व्यक्तियों को वैध इनवॉइस लेने के लिए प्रोत्साहित करके, यह पहल कर चोरी को रोकने, जवाबदेही को बढ़ावा देने और औपचारिक अर्थव्यवस्था के विकास का समर्थन करने में योगदान देगी। डिजिटल रूप से संचालित यह प्रयास GST प्रक्रियाओं और राजस्व संग्रह को बढ़ाने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है।

‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना में कैसे भाग लें?

लॉटरी में पार्टिसिपेट करने के लिए, व्यक्तियों को माल और सेवा कर (GST) पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जारी किए गए चालान को ‘Mera Bill Mera Adhikar’ मोबाइल ऐप पर अपलोड करना होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लकी ड्रा में पात्रता के लिए न्यूनतम बिल मूल्य 200 रुपये होना चाहिए और प्रति माह अधिकतम 25 बिल अपलोड किए जा सकते हैं।

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ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए पार्टिसिपेट लेना सुविधाजनक हो जाएगा। अपलोड किए गए चालान में विक्रेता का GSTIN, इनवॉइस नंबर, पेमेंट राशि और कर जानकारी जैसे प्रमुख विवरण शामिल होने चाहिए।

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Written By

Nitin Arora

First published on: Aug 29, 2023 07:14 PM
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