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इस शहर में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की नहीं खैर, हमेशा के ल‍िए रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस

यह कदम सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को रोकने की एक पहल का हिस्सा है. साल 2025 के पहले छह महीनों में, शहर में 541 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 223 लोगों की मौत हुई. नशे में गाड़ी चलाना इन दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है.

Author Written By: Vandana Bharti Author Published By : Vandana Bharti Updated: Oct 4, 2025 19:18

New Driving Rules: गुरुग्राम प्रशासन अब नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई कर रहा है. अगर आप शराब या नशीली दवाओं के नशे में गाड़ी चलाते पाए गए, तो आपका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. इसके अलावा, बार-बार उल्लंघन करने पर लाइसेंस हमेशा के लिए निलंबित भी किया जा सकता है. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में ऐसे प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं.

नशे में ड्राइव‍िंग करने की वजह से सैकड़ों की गई जान
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को रोकने की एक पहल का हिस्सा है. 2025 के पहले छह महीनों में, शहर में 541 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 223 लोगों की जान गई. नशे में गाड़ी चलाना इन दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है. सितंबर तक शराब से संबंधित अपराधों के लिए 5,000 से ज्‍यादा चालान जारी किए गए, जबकि 2024 में 25,968 और 2023 में 5,181 चालान जारी किए गए थे.

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इस एर‍िया में होती है सबसे ज्‍यादा दुर्घटना
पुलिस के अनुसार, ज्‍यादातर नशे में गाड़ी चलाने के मामले सेक्टर 29, साइबर पार्क, एमजी रोड, गोल्फ कोर्स रोड और 32वें एवेन्यू जैसे वीकेंड पार्टी हब के पास हुए. हालांकि इन इलाकों में नियमित रूप से पुलिस तैनात रहती है, जिसमें मॉल माइल, एम्बिएंस मॉल, गैलेरिया मार्केट और सेक्टर 29 हुडा मार्केट शामिल हैं. लेकिन अब उम्मीद है कि जुर्माना और लाइसेंस निलंबन एक मज़बूत निवारक के रूप में काम करेंगे.

नशे में गाड़ी चलाने पर अंकुश लगाने के लिए सख्‍ती जरूरी
हाल ही में एक सड़क सुरक्षा बैठक में, उपायुक्त अजय कुमार ने सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा क‍ि लाइसेंस निलंबन नियम पहले से ही मौजूद हैं. नशे में गाड़ी चलाने पर अंकुश लगाने के लिए इनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए.

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मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) की धारा 185 के अनुसार, नशे में गाड़ी चलाने का पहली बार अपराध करने वालों पर ₹10,000 तक का जुर्माना, छह महीने की कैद या दोनों हो सकते हैं. तीन साल के भीतर अपराध दोहराने पर ₹15,000 का जुर्माना और दो साल तक की कैद हो सकती है, साथ ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द भी किया जा सकता है. जिला प्रशासन ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और सख्त करने जा रहा है. उपायुक्त डीसी कुमार ने कहा क‍ि सभी एसडीएम अपने क्षेत्रों में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया की निगरानी करें ताकि सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके.

First published on: Oct 04, 2025 07:17 PM

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