Link PAN with Aadhaar: यदि आपने 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आप कुछ वित्तीय कार्यों के लिए अपने पैन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। हालांकि, सरकार द्वारा अभी तक अंतिम तिथि में कोई विस्तार नहीं किया गया है।
यदि आपका पैन निष्क्रिय हो गया है, तो इसे चालू करने के लिए इन सरल टिप्स को फॉलो करना चाहिए। 1000 रुपये के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देने पर 30 दिनों में पैन फिर से चालू हो जाएगा।
आयकर नियमों के नियम 114एएए के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो गया है, तो वे बैंक खाता नहीं खोल सकते, लंबित रिटर्न को प्रोसेस नहीं किया जा सकता है और रिफंड को प्रोसेस नहीं किया जाएगा और ऐसी ही कई और विफलता के लिए अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे।
मार्च 2023 में सीबीडीटी परिपत्र के अनुसार, निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देने पर 1,000 रुपये के शुल्क का भुगतान करने के बाद 30 दिनों में पैन को फिर से चालू किया जा सकता है। हालांकि, जब तक पैन निष्क्रिय है, तब तक सभी नियम लागू होंगे।
लिंक ना करने पर क्या होगा?
- बैंक खाता नहीं खोल सकते।
- अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको पैन की आवश्यकता होती है।
- ₹50,000 से अधिक के म्यूच्यूअल फंड यूनिट नहीं खरीद सकते।
- लंबित रिटर्न को प्रोसेस नहीं किया जा सकता है और रिफंड को प्रोसेस नहीं किया जाएगा।
- नए डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएंगे।
Aadhaar-PAN लिंक करने की प्रक्रिया
- आयकर पोर्टल खोलें।
- बाएं साइड के पैनल ‘क्विक लिंक्स’ पर जाएं। यहां ‘लिंक आधार’ पर जाएं।
- जैसे ही आप खोलेंगे, आपको तीन-चरणीय प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होगी।
- शुरुआत में, आपको पैन और आधार विवरण दर्ज करना होगा।
- इन विवरणों को दर्ज करने पर। आपको बताया जाएगा कि आपका पैन पहले से लिंक है या नहीं। अन्यथा, यह आपको अगले चरण यानी सत्यापन पर ले जाएगा।
- यहां आपको यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि दोनों दस्तावेजों पर सटीक विवरण मेल खाते हैं या नहीं।
- यदि विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और ‘link now’ बटन पर क्लिक करें।
- एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।