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ITR filing 2023: इन वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं

ITR filing 2023: क्या वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है? बजट 2021 में पेश की गई, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194P चुनिंदा वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से राहत प्रदान करती है यदि वे कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। धारा 194P […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Jul 25, 2023 13:26
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ITR filing 2023: क्या वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है? बजट 2021 में पेश की गई, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194P चुनिंदा वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से राहत प्रदान करती है यदि वे कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

धारा 194P के अनुसार, यदि वरिष्ठ नागरिक नीचे दिए गए मानदंडों को पूरा करते हैं, तो उन्हें ITR दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

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  1. वरिष्ठ नागरिक भारत के निवासी हों और पिछले वर्ष के दौरान, यानी वित्त वर्ष 2022-23 (31 मार्च, 2023 को समाप्त) में उनकी आयु 75 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  2. उनके पास पेंशन आती हो और कोई अन्य आय नहीं हो। उन्हें उसी बैंक से ब्याज आय प्राप्त हो, जिसमें वह अपनी पेंशन आय प्राप्त कर रहे हो।

 

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इस बात का रखें ध्यान

3. वह बैंक, जिसमें पेंशन एवं ब्याज आय प्राप्त होती है, निर्दिष्ट है। केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार, एक वरिष्ठ नागरिक किसी भी अनुसूचित बैंक में घोषणा पत्र जमा कर सकता है।

4. उन्हें निर्दिष्ट बैंक को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। घोषणा में ऐसी जानकारी शामिल हो और ऐसे प्रारूप में और ऐसे तरीके से सत्यापित किया गया हो, जिसे निर्धारित किया जा सके।

ये लोग मुख्य रूप से दो श्रेणियों में आएंगे: एक जिन्हें कोई कर नहीं देना होगा और दूसरे जिन्हें कर देना होगा। बाद के मामले में, निर्दिष्ट बैंक वरिष्ठ नागरिक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार करों में कटौती करेगा।

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Written By

Nitin Arora

First published on: Jul 25, 2023 12:27 PM

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