Instant e-PAN Card: अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और परेशान हैं कि इसे कैसे बनवाएं तो आपके पास सुनहरा मौका है। आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिससे कुछ ही मिनटों में आप घर बैठे पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ई-पैन (e-PAN) बनवाने का तरीका काफी आसान होता है और आप इसे फोन से भी पा सकते हैं। यहां जानिए कि ई-पैन कैसे अप्लाई करें।
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E-PAN अप्लाई करने के लिए लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती और कुछ फीस भी नहीं भरी जाती। बैंक से लेकर किसी भी तरह के फाइनेंशियल कामों के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि यह ई-पैन है तो इसकी मदद से PAN Number आपके Email पर मिलता है। इसका मतलब साफ है कि अगर मेल नहीं आता तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इससे मिले पैन नंबर का इस्तेमाल आप किसी भी जगह पर कर पाएंगे लेकिन आपको फिजिकल पैन कार्ड की कोई कॉपी नहीं मिलेगी।
ई-पैन के लिए अप्लाई करना है तो आधार नंबर होना जरुरी है क्योंकि इसमें उसकी जरुरत पड़ती है। जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति को सिर्फ एक बार ई-पैन दिया जाता है।
अप्लाई कैसे करें? (E-PAN Card Application Process)
इसके लिए अप्लाई करने का तरीका बेहद आसान है। आपको बस इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। पूरा फॉर्म फिल होने के बाद कुछ ही मिनटों में ई-मेल पर ई-पैन दे दिया जाएगा।
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल की साइट पर जाएं।
- आपको “Instant e-PAN” का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करें।
- इसके बाद “Get New e-PAN” पर क्लिक करें।
- अब आवेदन पेज ओपन होगा, उसमें अपना 12-digit Aadhaar Card नंबर दर्ज करें।
- अपने समझौते की पुष्टि करने के लिए चेकबॉक्स को मार्क करें और फिर ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
- ओटीटी वेरिफिकेशन के लिए पेज ओपन होगा, शर्तें पढ़कर ‘Continue’ पर क्लिक करें।
- इसके बाद आधार कार्ड से लिंक फोन नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करें।
- यूआईडीएआई के साथ आधार डिटेल्स को सत्यापित करने के लिए चेकबॉक्स को सिलेक्ट करें और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
- इसके बाद ‘I Accept’ और फिर ‘Continue’ पर क्लिक करने के बाद सबमिट कर दें।
- इसके बाद आपके पास E-PAN को देखने के साथ डाउनलोड करने का ऑप्शन भी शो हो जाएगा।
आपको बता दें कि आधार कार्ड की तरह सभी भारतीय नागरिकों के पास पैन कार्ड भी होना चाहिए। ये भी जरूरी दस्तावेजों में से एक है जो टैक्स और वित्त से संबंधित कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयकर विभाग द्वारा स्थायी खाता संख्या (Permanent Account Number) यानी पैन कार्ड को टैक्सेशन और अन्य पहचान उद्देश्यों के लिए प्रदान किया जाता है।