ITR filing: कई अनिवासी भारतीयों (NRIs) के निवेश ब्लॉक हो गए थे और कुछ अपने कर रिटर्न दाखिल करने में असमर्थ थे और इस प्रकार लोगों ने ‘निष्क्रिय’ पैन कार्ड के कारण होने वाली समस्याओं के बारे में बताया। अपने पैन को आधार से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होने के बावजूद, कुछ NRI और OCI ने अपने पैन के निष्क्रिय होने के बारे में चिंता व्यक्त की है।
यदि कोई व्यक्ति आधार कार्ड नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र है, तो उसे धारा 139एए (2) के अनुसार इसे अपने पैन कार्ड से जोड़ना होगा। पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा 30 जून, 2023 थी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इस संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया। सीबीडीटी के ट्वीट में यह कहा गया है, ‘कुछ एनआरआई/ओसीआई द्वारा अपने पैन के निष्क्रिय होने को लेकर चिंताएं जताई गई हैं, हालांकि उन्हें अपने पैन को आधार से जोड़ने से छूट दी गई है।’
CBDT का ट्वीट नीचे दिया गया है। इसमें आप समझ सकते हैं कि आपको किस हिसाब से कदम उठाने हैं।
सिर्फ एनआरआई के लिए ही नहीं, सीबीडीटी ने उन करदाताओं के लिए भी आयकर रिटर्न दाखिल करने के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है जिनके पैन कार्ड निष्क्रिय हो गए हैं।
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Dear Taxpayers,
Concerns have been raised by certain NRIs/ OCIs regarding their PANs becoming inoperative, although they are exempted from linking their PAN with Aadhaar.
Further, PAN holders, whose PANs have been rendered inoperative due to non-linking of PAN with Aadhaar,…— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 18, 2023
यह स्पष्ट किया गया है कि इन एक्टिव पैन कार्ड इनऑपरेटिव पैन नहीं है। पैन निष्क्रिय होने के बावजूद कोई भी आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर सकता है।
आधार-पैन लिंकेज किसके लिए अनिवार्य नहीं है?
- असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों में रहने वाले
- आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी
- वह व्यक्ति जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक का हो
- भारत का नागरिक नहीं हो