Finance Minister new order: करदाताओं के लिए अच्छी खबर! ITR फाइल करने से पहले पढ़ें- निर्मला सीतारमण का ये आदेश
Edited By Nitin Arora

nirmala sitharaman
Edited By Nitin Arora

nirmala sitharaman
Finance Minister new order: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) से करदाताओं की शिकायतों के समाधान के लिए एक समय सीमा तय करने को कहा है और साथ ही कर अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक मामलों में त्वरित कार्रवाई करने को कहा है।
सीबीडीटी के साथ सीतारमण समय-समय पर समीक्षा बैठक करती हैं। इसी दिशा में मंगलवार को सीतारमण ने करदाता आधार को बड़ा करने और आयकर अधिनियम की कुछ धाराओं के तहत देरी को माफी के दायरे में लाने और छूट देने के लिए आवेदनों के निपटान के उपायों पर भी चर्चा की।
और पढ़िए – PAN Card Update: सरकार का फरमान! अब इन लोगों को देना होगा 1000 रुपये का जुर्माना, जानिए डिटेल्स
सीतारमण ने जोर देकर कहा कि सीबीडीटी को करदाताओं द्वारा दायर सभी आवेदनों पर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए और ऐसे आवेदनों के निपटान के लिए एक उचित समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। एक बयान में कहा गया, ‘सीतारमण ने सीबीडीटी से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रावधानों और उनके अनुपालन के बारे में करदाताओं की जागरूकता बढ़ाने के अपने प्रयासों को बढ़ाने और मजबूत करने का भी आह्वान किया।’
समीक्षा बैठक मुख्य रूप से करदाता आधार बढ़ाने के प्रयासों, लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों और आयकर अधिनियम, 1961 की कुछ धाराओं के तहत देरी को माफ करने और छूट प्रदान करने के लिए आवेदनों के निपटान पर केंद्रित थी।
न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on: