Income tax Rules 2026: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने शुक्रवार, 20 मार्च 2026 को ई-गजट के जरिए आयकर नियम, 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। ये नियम 64 साल पुराने आयकर नियम, 1962 की जगह लेंगे। सरकार का मुख्य उद्देश्य टैक्स नियमों की भाषा को सरल बनाना और मुकदमों (Litigation) को कम करना है।
नए इनकम टैक्स रूल में कौन से बदलाव होंगे
नियमों में भारी कटौती: 511 से घटकर रह गए 333
टैक्स प्रणाली को सरल बनाने के लिए सरकार ने नियमों की संख्या को 511 से घटाकर मात्र 333 कर दिया है। इसी तरह, फॉर्मों की संख्या भी 399 से कम करके 190 कर दी गई है। इससे टैक्स फाइलिंग की जटिलता काफी कम हो जाएगी।
HRA के लिए 4 नए मेट्रो शहर
नौकरीपेशा लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी HRA (मकान किराया भत्ता) छूट को लेकर है। अब तक केवल 4 शहरों (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई) में 50% HRA छूट मिलती थी। अब इस लिस्ट में 4 नए शहर शामिल किए गए हैं: बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद। इन शहरों में रहने वाले कर्मचारी भी अब अपनी बेसिक सैलरी का 50% तक HRA क्लेम कर सकेंगे।
बच्चों की पढ़ाई और हॉस्टल भत्ता हुआ 30 गुना महंगा
दशकों पुराने भत्तों की सीमा में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। Education Allowance को 100 रुपये से बढ़ाकर सीधे 3,000 रुपये प्रति माह (प्रति बच्चा) कर दिया गया है। वहीं Hostel Allowance को 300 रुपये से बढ़ाकर सीधे 9000 रुपये प्रति माह (प्रति बच्चा) कर दिया गया है।
ऑफिस में खाने का मजा अब 200 रुपये तक फ्री
अभी तक ऑफिस में मिलने वाले मुफ्त भोजन (Free Meals) की टैक्स-फ्री सीमा 50 रुपये प्रति मील थी। नए नियमों में इसे बढ़ाकर 200 रुपये प्रति मील कर दिया गया है। यानी अब महंगे कूपन या कैंटीन फूड पर टैक्स की चिंता कम होगी।
मकान मालिक से रिश्ते का खुलासा अनिवार्य
पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने नियम कड़ा किया है। अगर आप अपने माता-पिता, जीवनसाथी या किसी रिश्तेदार को किराया देकर HRA क्लेम कर रहे हैं, तो अब आपको Form 124 में मकान मालिक के साथ अपने रिश्ते का खुलासा करना होगा। साथ ही ₹1 लाख से अधिक सालाना किराए पर मकान मालिक का PAN देना अनिवार्य है।
गिफ्ट और लोन की सीमा में बदलाव
Gifts: कंपनी से मिलने वाले गिफ्ट अब 15000 रुपये तक टैक्स-फ्री होंगे। पहले यह सीमा 5000 रुपये थी। इसके अलावा कंपनी से लिए गए ₹2 लाख तक के बिना ब्याज वाले लोन पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।










