Income Tax File: यदि आप अब तक वित्तीय वर्ष 2021-22 (AY 2023) के लिए अपना आयकर रिटर्न नहीं भर पाएं हैं या इस बार संशोधित रिटर्न दाखिल करनी है तो आपको इसे तुरंत करने की आवश्यकता है।
आकलन वर्ष 2023 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2022 है। देर से या संशोधित दोनों ही आईटीआर आज ही भरी जाएंगी। बता दें कि इस तारीख के बाद आप इस आकलन वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं।
अब फाइल करेंगे तो देना होगा इतना चार्ज
अब दाखिल किए गए आयकर रिटर्न को विलंबित आईटीआर (belated ITR) कहा जाएगा। यदि आप अपना आईटीआर अभी (विलंबित आईटीआर) दाखिल कर रहे हैं, तो आपको देर से दाखिल करने का शुल्क देना होगा। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234एफ के तहत विलंबित आईटीआर दाखिल करने के लिए देर से फाइलिंग शुल्क/जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि, छोटे करदाताओं को राहत के रूप में, अगर कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो देर से दाखिल करने का शुल्क 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगा।
विलंबित आईटीआर भी नहीं भरी तो क्या होगा?
यदि कोई व्यक्ति इस समय सीमा को भी चूक जाता है, तो वह तब तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाएगा जब तक कि आयकर विभाग कर नोटिस नहीं भेज देता। अगर विलंबित आईटीआर अगर 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच दाखिल किया गया है तो तब 10,000 रुपये का जुर्माना लागू होगा।
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कैसे जमा करें ITR
विलंबित आईटीआर दाखिल करने से पहले आप पता करें कि आपके ऊपर कितनी लेट फीस लगी है। पहले उसे शुल्क की पेमेंट करें। विलंबित आईटीआर दाखिल करने का विलंबित शुल्क/जुर्माना चालान संख्या 280 का उपयोग करके देय है। भुगतान NSDL की वेबसाइट पर ऑनलाइन या बैंक शाखा में जाकर किया जा सकता है।
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