SBI, PNB, HDFC समेत अन्य बैंकों में 2,000 रुपये के नोट एक्सचेंज कैसे करें? जान लें- अपने बैंक का नियम
Edited By Nitin Arora

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Rs 2,000 notes exchange: भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की, लेकिन जनता को 30 सितंबर तक ऐसे नोटों को खातों में जमा करने या बैंकों में बदलने का समय दिया। वहीं, आरबीआई ने एक वैध आईडी की प्रस्तुति या जमा प्रपत्रों को भरना अनिवार्य नहीं किया है। हालांकि, कुछ जगहों से ऐसी शिकायतें थीं कि बैंक ग्राहकों से सबूत के तौर पर पहचान पत्र जमा करने की मांग कर रहे हैं।
कुछ बैंकों ने इलेक्ट्रॉनिक एंट्री करके नोटों का आदान-प्रदान किया, कुछ अन्य ने ग्राहकों से बिना कोई पहचान प्रमाण दिए एक रजिस्टर में अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखने को कहा। आरबीआई के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, एक व्यक्ति एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक एक्सचेंज कर सकता है। ऐसी खबरें थीं कि शुरू में कुछ शाखाओं ने फॉर्म भरने पर जोर दिया लेकिन बाद में अपने मुख्यालय से निर्देश मिलने के बाद इसे बंद कर दिया।
खाते में 50,000 रुपये से अधिक की राशि जमा करने पर 2,000 रुपये के नोट जमा करने के लिए ग्राहकों को पैन कार्ड/नंबर साथ रखना होगा। बता दें कि 2,000 रुपये के नोट प्रचलन में कुल मुद्रा का लगभग 10.8% या 3.6 लाख करोड़ रुपये हैं। नोटों को 30 सितंबर, 2023 तक बदला या जमा किया जा सकता है।
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