GST Rules Change: 1 अगस्त से बदल रहे हैं नियम, भारत में लाखों कंपनियां होंगी प्रभावित
Edited By Nitin Arora

Edited By Nitin Arora

GST Rules Change: वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली के संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 5 करोड़ से अधिक के कारोबार वाले कारोबारियों को एक अगस्त से ई-चालान जनरेट करना होगा। 1 अगस्त से, 5 करोड़ रुपये से अधिक के B2B लेनदेन मूल्य वाली कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक यानी ई-चालान प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। सभी B2B लेनदेन के लिए, कंपनियों को वर्तमान में एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करना होगा यदि उनका वार्षिक राजस्व 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक है।
ई-चालान शुरू में (2020) 500 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली बड़ी कंपनियों के लिए लागू किया गया था और 3 साल के भीतर यह सीमा अब घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है। 1 अक्टूबर, 2020 से 500 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक राजस्व वाली कंपनियों के लिए और फिर 1 जनवरी 2021 से 100 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक राजस्व वाली कंपनियों के लिए व्यापार-से-व्यवसाय (B2B) लेनदेन के लिए ई-चालान अनिवार्य कर दिया गया था।
जिन कंपनियों का टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से अधिक था, उन्होंने 1 अप्रैल, 2021 से B2B ई-इनवॉइस बनाना शुरू कर दिया था। 1 अप्रैल, 2022 से इसको घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया था। 1 अक्टूबर, 2022 तक सीमा को और घटाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने केंद्रीय कर अधिकारियों के लिए ACES-GST बैकएंड एप्लिकेशन में GST रिटर्न के लिए स्वचालित रिटर्न स्क्रूटनी मॉड्यूल शुरू किया है। CBIC के प्रदर्शन की हालिया समीक्षा के दौरान, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST रिटर्न के लिए जल्द से जल्द एक स्वचालित रिटर्न स्क्रूटनी मॉड्यूल शुरू करने के निर्देश दिए थे।
न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on: