Shubham Upadhyay
Business Journalist
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GST on Online Gaming: सरकार की तरफ से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के ऊपर जीएसटी की दर को 1 अक्टूबर से बढ़ा दिया था, यानी अब इन कंपनियों पर सबसे ज्यादा 28 फीसदी का टैक्स लग रहा है। साथ में बाहर की कंपनियां अगर भारत में कारोबार करती हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन को भी मैंडेटरी कर दिया था। लेकिन अभी तक कंपनियों की तरफ से ना ही पूरा जीएसटी भरा है, और ना हीं बाहर की कंपनियां रजिस्ट्रेशन करा रहीं हैं। जिसकी वजह से टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस पर नोटिस लगातार भेजे जा रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को अभी तक 1 लाख करोड रुपए का नोटिस दे दिया गया है। आपको बताते चलें 1 अक्टूबर को जब ये नया संशोधन लागू किया गया था तब इन कंपनियों ने खूब हल्ला मचाया था। लेकिन सरकार ने एक न सुनते हुए अपने फैसले पर अडग रही थी। लेकिन कंपनियां अभी भी अपने हिस्से का जीएसटी नहीं भर रहीं हैं।
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जिन कंपनियों को जीएसटी का नोटिस मिला है उसमें dream11 के साथ डेल्टा कॉर्प जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही कह चुकी हैं कि कंपनियों को भारत के नियम और कानून के तहत कारोबार करना होगा। अगर कोई कंपनी ऐसा करने में सफल नहीं हो पाती है तो जुर्माना भरने के लिए तैयार रहे।
अभी देखने वाली बात होती है कि 1 लाख करोड रुपए का इंतजाम ये कंपनियां कैसे करती हैं। वहीं विदेशी कंपनियां अब अपनी मनमानी ढंग से कारोबार नहीं कर पाएंगी। क्योंकि रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करती हैं तो सरकार के पास हक है कि वह इन कंपनियों को भारत से टाटा बाय-बाय करा दे।
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