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भूल गए हैं अपना पुराना बैंक अकाउंट? ऐसे न‍िकाल सकते हैं अनक्लेम्ड पैसा, जानें तरीका

क्‍या आपका भी काई ऐसा खाता है, जो काफी समय से न‍िष्‍क्र‍िय पड़ा है? और उसमें पैसा भी पड़ा है तो आप उसमें से पैसा न‍िकाल सकते हैं. यहां जान‍िये कैसे?

Author Written By: Vandana Bharti Author Published By : Vandana Bharti Updated: Nov 10, 2025 17:22

बहुत से लोग एक या दो से ज्‍यादा बैंक खाता रखते हैं और कई बार ऐसा भी होता है क‍ि अनजाने में वो क‍िसी बैंक खाते को भुल जाते हैं और वो एक समय के बाद इनएक्‍ट‍िव हो जाता है. लेक‍िन लंबे समय के बाद जब आपको ये ख्‍याल आता है क‍ि आपका एक बैक खाता और भी है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है.क्‍योंक‍ि बैंक अकाउंट तब तक इनएक्‍ट‍िव हो चुका होता है.

लेक‍िन आप अपने पैसे को फ‍िर भी न‍िकाल सकते हैं. यहां हम आपको बता रहे हैं क‍ि आप कैसे पैसा न‍िकाल सकते हैं:

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इस समस्या के समाधान के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों को अपनी लावारिस जमा राशि का आसानी से पता लगाने और उस पर दावा करने में मदद के लिए विशेष पहल शुरू की है. RBI द्वारा शुरू किया गया UDGAM पोर्टल, बैंक ग्राहकों के लिए वन-स्टॉप समाधान है.

UDGAM पोर्टल क्या है?
UDGAM पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को कई बैंकों में क्‍लेम न किए गए जमा या खातों को केंद्रीकृत तरीके से खोजने की सुविधा देता है. RBI की वेबसाइट के अनुसार, 4 मार्च 2024 तक लगभग 30 बैंक UDGAM पोर्टल का हिस्सा हैं.

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ये बैंक RBI के जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता (DEA) कोष में मूल्य के संदर्भ में लगभग 90% दावा न किए गए जमा का प्रतिनिधित्व करते हैं. भाग लेने वाले बैंकों की सूची UDGAM होमपेज पर और 5 अक्टूबर 2023 की RBI प्रेस विज्ञप्ति में उपलब्ध है. अन्य बैंक भी इसमें शामिल होने की प्रक्रिया में हैं.

आपको खाताधारक का नाम, बैंक का नाम, पैन कार्ड विवरण, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, मतदाता पहचान पत्र संख्या, पासपोर्ट विवरण और जन्मतिथि (यदि आवश्यक हो) जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी.

नॉन-इंड‍िवीजुअल्‍स के लिए, इनपुट में संस्था का नाम, बैंक का नाम और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पैन, कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN), या निगमन की तिथि जैसे पहचानकर्ता शामिल हैं. अगर इनमें से कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो यूजर अपनी सर्च के लिए खाताधारक या संस्था के पते का उपयोग कर सकते हैं.

अनक्‍लेम्‍ड पैसे पर क्‍लेम कैसे करें ?
अपने परिवार के सदस्य या करीबी रिश्तेदार की अनक्‍लेम्‍ड पैसे की जानकारी म‍िलने पर, उसकी पुष्टि करें और विवरण नोट कर लें. अब राशि का दावा करने या निपटान के लिए संबंधित बैंक या बैंक शाखा से संपर्क करें.

First published on: Nov 10, 2025 05:22 PM

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