Nitin Arora
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Financial Tasks In June: जून का महीना महत्वपूर्ण है क्योंकि पैन-आधार लिंकिंग से लेकर उच्च ईपीएफ पेंशन के लिए आवेदन करने तक के कई वित्तीय कार्यों को जून 2023 में पूरा करने की आवश्यकता है। यदि आप इन कार्यों को जमा करने की समय सीमा से चूक जाते हैं, तो आपको दंड देना पड़ सकता है या अन्य परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।
आपका स्थायी खाता संख्या (PAN) 30 जून 2023 तक आपके आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए, जैसा कि आयकर विभाग द्वारा अनिवार्य है। अधिकारियों द्वारा लिंकेज की समय सीमा को कई बार बढ़ाया गया था और 30 जून तक का अंतिम विस्तार इस वर्ष 31 मार्च को हुआ था। वहीं, समय सीमा से पहले ऐसा करने वाले लोगों पर भी 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
आयकर विभाग ने 30 जून, 2023 तक स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। जबकि दोनों को बिना किसी जुर्माने के जोड़ने की समय सीमा समाप्त हो गई है, अब करदाता 1,000 रुपये का जुर्माना देकर ऐसा कर सकते हैं। जब तक आप पैन और आधार कार्ड से लिंक नहीं होते हैं, तब तक आपकी आयकर रिटर्न फाइलिंग को आई-टी विभाग द्वारा संसाधित नहीं किया जाएगा। हालांकि, आप दोनों को लिंक किए बिना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने अंशदाताओं को प्रति माह 15,000 रुपये के पेंशन योग्य वेतन की सीमा से अधिक जाने की अनुमति दी है, जिस पर नियोक्ता कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन के लिए ‘वास्तविक मूल वेतन’ के 8.33 प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती करते हैं। ईपीएफओ ने ग्राहकों के लिए उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की समय सीमा 26 जून 2023 निर्धारित की है।
31 दिसंबर 2023 तक नए लॉकर समझौतों के चरणबद्ध नवीनीकरण को पूरा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा देश भर के बैंकों को अनिवार्य किया गया है। हालांकि, बैंकों को 30 जून 2023 तक 50 प्रतिशत का पालन करना होगा और 30 सितंबर 2023 तक 75 प्रतिशत तक पहुंचना होगा।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 14 जून, 2023 तक आधार के लिए दस्तावेज अपडेट सुविधा को निःशुल्क कर दिया है। हालांकि, यह सेवा केवल myAadhaar पोर्टल पर निःशुल्क है और भौतिक आधार केंद्रों पर 50 रुपये का शुल्क लगता है।
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