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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पेंशन प्लान में बदलाव, UPS पर मिलेगा NPS जैसा फायदा

NPS tax benefits extends new unified pension scheme: केंद्र सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत सभी टैक्स बैनेफिट यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर भी लागू होंगे। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने पहले से ही एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी यूपीएस में आने के लिए विकल्प दे दिया है।

Author Written By: News24 हिंदी Author Published By : Vijay Jain Updated: Jul 4, 2025 19:38
NPS
सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को दे सकती है खुशखबरी।

NPS tax benefits extends new unified pension scheme: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के हित में एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का चुनाव करने वाले कर्मचारियों को भी वही टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे जो अभी तक केवल एनपीएस(NPS) के तहत उपलब्ध थे।सरकार ने अब इस विकल्प को चुनने की समयसीमा 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2025 कर दी है। यह विस्तार मौजूदा कर्मचारियों के साथ-साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक पेंशनरों के जीवनसाथी को भी दिया गया है। वित्त मंत्रालय के इस कदम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम और बेहतर हो जाएगी।

स्कीम का मकसद

गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं में शामिल होने वाले लोगों के लिए एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया था। UPS के अंतर्गत केंद्र सरकार कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 18.5% योगदान करती है। वहीं कर्मचारी को 10% योगदान देना होता है। इस स्कीम का मकसद सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन देना है। जो एनपीएस की तुलना में अधिक स्थिर और पारंपरिक लाभ आधारित मानी जा रही है।

एनपीएस से यूपीएस में स्विच का मौका

वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार का विकल्प दिया गया है, जिसके तहत वे UPS को चुन सकते हैं। हालांकि, यह स्विच करना अनिवार्य नहीं है, बल्कि स्वैच्छिक है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, UPS का चयन करने वाले कर्मचारियों को अब टीडीएस (TDS) छूट और अन्य सभी टैक्स लाभ भी मिलेंगे, जो अभी तक केवल NPS के तहत दिए जा रहे थे। इस निर्णय से दोनों पेंशन योजनाओं के बीच समानता स्थापित होती है।

यह मौका केवल एक बार मिलेगा

कर्मचारियों के लिए क्या है जरूरी जानना अगर आप NPS के तहत हैं और UPS पर स्विच करना चाहते हैं तो यह मौका केवल एक बार मिलेगा। 30 सितंबर, 2025 तक अपना विकल्प चुनना अनिवार्य है। UPS एक फिक्स पेंशन स्कीम है, जिसमें सरकार अधिक योगदान देती है। अब UPS पर भी वही टैक्स छूट मिलेगी, जो NPS में मिलती है। केंद्र सरकार का यह कदम उन कर्मचारियों के लिए खास राहत लेकर आया है जो रिटायरमेंट के बाद अधिक स्थायित्व और सुनिश्चित पेंशन की तलाश में हैं। अब कर्मचारियों को सोच-समझकर फैसला लेने का अधिक समय और विकल्प मिलेगा।

First published on: Jul 04, 2025 04:47 PM