Nitin Arora
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Indian Passport Circular: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की यात्रा करने वाले भारतीयों को खाड़ी देश में प्रवेश की अनुमति देने के लिए अपने पासपोर्ट पर अपने प्राथमिक (पहले नाम) और द्वितीयक (उपनाम) दोनों नामों का उपयोग करना आवश्यक है। नए नियमों के अनुसार, अगर दोनों ही कॉलम में आपका नाम नहीं है तो आपके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।
21 नवंबर से प्रभावी हुए यूएई सरकार के नए सर्कुलर के मुताबिक, एक नाम वाले यात्रियों को अमीरात में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी जिनका पासपोर्ट पर सिर्फ नाम का एक शब्द होगा, वह मान्य नहीं होगा।
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बीते दिनों ट्रैवल एजेंटों को इंडिगो द्वारा भेजे गए एक सर्कुलर में कहा गया है, ‘यूएई अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार, 21 नवंबर 2022 से प्रभावी, पर्यटक, यात्रा या किसी अन्य प्रकार के वीजा पर यात्रा करने वाले यात्रियों के पासपोर्ट पर सिर्फ एक ही नाम वाले यात्रियों को यूएई से/आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।’
हालांकि, आवासीय या रोजगार वीजा पर यूएई की यात्रा करने वाले यात्रियों को नियम से छूट दी गई है। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा बयान में कहा गया, ‘पासपोर्ट पर एक ही नाम वाले और निवास परमिट या रोजगार वीजा रखने वाले यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि ‘प्रथम नाम’ और ‘उपनाम’ कॉलम में वे अपने एक ही नाम को दोबारा डाल दें, लेकिन दोनों ही जगह भरा होना चाहिए।’
एयरलाइन ने लोगों से अधिक जानकारी के लिए अपने खाता प्रबंधक से संपर्क करने या उनकी वेबसाइट goindigo.com पर जाने के लिए भी कहा। वहीं, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइसजेट जैसी अन्य एयरलाइन सेवाओं ने भी संयुक्त अरब अमीरात के यात्रियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि उनके पासपोर्ट में उनके दोनों नाम हों।
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