Mobile Number की तरह अब बदल सकेंगे Debit-Credit Card का नेटवर्क, जारी हुआ नया नियम
Edited By Simran Singh

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Debit and Credit Card New Rules: 2000 रुपये के नोट को बदलने या जमा करने की तारीख बढ़ाने, 5 वर्षीय आरडी पर ब्याज रेट बढ़ाने, जन्म प्रमाण पत्र को सिंगल दस्तावेज बनाने, ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी करने जैसे कई बदलाव आज यानी 1 अक्टूबर से किए गए हैं। इन नए नियमों में डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी पीछे नहीं रहे हैं। इनमें बड़े बदलाव करने के साथ ही नए डेबिट-क्रेडिट कार्ड के लिए नियमों को भी जारी किया गया है।
अगर आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड है या फिर आप इसे अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो इससे संबंधित जानकारी को जरूर जान लें। 1 अक्टूबर से नए डेबिट-क्रेडिट कार्ड के लिए नियम जारी कर दिया गया है। इसके तहत कार्डधारक अब मोबाइल फोन की तरह अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के नेटवर्क को बदल सकेंगे। जी हां, कार्डधारकों को सिम कार्ड की तरह डेबिट-क्रेडिट कार्ड के नेटवर्क को बदलने की सुविधा दी जाएगी। आइए आपको 1 अक्टूबर से जारी हुए डेबिट-क्रेडिट कार्ड के नए नियमों के बारे में बताते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कार्डधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। इसके तहत डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड के लिए अब अपना कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर चुनने की अनुमति मिल जाएगी। ये नया रेगुलेशन मौजूदा प्रथा से बदलाव का प्रतीक है। जब एक ग्राहक के रूप में क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो कार्ड जारीकर्ता आपके लिए इसका चयन करता है। वर्तमान में डेबिट-क्रेडिट कार्ड के लिए ग्राहक जब आवेदन करता है तो आमतौर पर उसको अपना कार्ड नेटवर्क चुनने की आजादी नहीं होती है।
ज्यादातर बैंक या डेबिट-क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करने वाली कंपनियों के पास मास्टरकार्ड (Mastercard), रूपे (RuPay), वीजा (Visa) जैसे कार्ड नेटवर्क को चुनने का ऑप्शन होता है, लेकिन इन्हें आधार के हिसाब दिया जाता है। हालांकि, नए नियम के तहत वीजा कार्डधारक अब अपने कार्ड के लिए रूपे या मास्टरकार्ड या फिर अन्य कार्ड नेटवर्क का चयन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने अकाउंट को बदलने की भी जरूरत नहीं होगी।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1 अक्टूबर, 2023 से डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर दो नए प्रमुख नियम प्रभावी होंगे। इनमें पहला नियम- कार्ड जारीकर्ताओं को कई कार्ड नेटवर्क पर कार्ड जारी करना होगा। जबकि, दूसरा नियम- पात्र ग्राहकों के पास कार्ड जारी करने के दौरान या बाद की डेट में अपना पसंदीदा कार्ड नेटवर्क चुनने का ऑप्शन होगा।
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