Big relief Taxpayers: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि निर्मला सीतारमण नौकरीपेशा लोगों को कोई टैक्स राहत देंगी या नहीं। हालांकि, बजट पेश होने से पहले बहुत से लोगों को राहत मिल गई है। वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा तोहफा दिया है। वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए नियमों में संशोधन किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों की मांग थी टैक्स में छूट व ब्याज पर कोई टैक्स न लगे। अब उन्हें किए वादे को पूरा करते हुए वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।
वित्त मंत्रालय ने क्या कहा?
ट्वीट के मुताबिक, 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, जिनके पास आय का स्रोत केवल पेंशन और बैंक का ब्याज है, उन्हें राहत मिलेगी। इसके अलावा उन्हें इनकम टैक्स फाइल करने की भी जरूरत नहीं होगी। बता दें कि आगामी बजट से पहले इनकम टैक्स में राहत को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। नौकरीपेशा लोग इनकम टैक्स स्लैब में राहत का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले बुजुर्गों के लिए एक अच्छी खबर आई है।
As announced in Budget FY 2022-23, senior citizens above 75 years of age, having only pension and interest income, are now exempted from filing Income Tax Return. #PromisesDelivered pic.twitter.com/iuyIzyQPnJ
---विज्ञापन---— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) January 5, 2023
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वरिष्ठ नागरिकों को लेकर ये मांग भी चर्चा में
भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर धारा 80डी कटौती की सीमा बढ़ाई जाए। ऐसी भी मांग है। इस मांग ने विशेष रूप से कोविड-19 के बाद से जोर पकड़ा है। बता दें कि फिलहाल वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदी है, भुगतान किए गए प्रीमियम पर धारा 80डी के तहत 50,000 रुपये तक की कर कटौती का दावा कर सकते हैं। यदि उनके बच्चे उनकी ओर से प्रीमियम का भुगतान करते हैं, तो वे इस कटौती का लाभ उठा सकते हैं।
बता दें कि जैसा कि केंद्रीय बजट 2023 देश में 2024 के आम चुनावों से पहले अंतिम पूर्ण-वर्ष का बजट होने की संभावना है, व्यक्तिगत करदाता उम्मीद कर रहे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को कर लाभों की घोषणा करेंगी।
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