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Attention Delhi: अब गाड़ी में बैठे पीछे के लोगों ने नहीं पहनी ‘Seat Belt’ तो लगेगा इतने हजार का जुर्माना, पढ़ें- ये रिपोर्ट

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब कारों की पिछली सीटों पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना लगेगा। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पीछे की सीट बेल्ट नहीं पहनने वालों पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी पढ़ें – Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, अपने शहर में जानिए आज का भाव […]

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब कारों की पिछली सीटों पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना लगेगा। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पीछे की सीट बेल्ट नहीं पहनने वालों पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी पढ़ें Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, अपने शहर में जानिए आज का भाव इस महीने की शुरुआत में एक दुखद कार दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की मौत हो गई थी। इसके बाद यह फैसला लिया गया है। बता दें कि मिस्त्री व उनके मित्र पीछे की सीट पर बैठे थे और सीट बेल्ट नहीं पहने हुए थे।

पीछे की सीट बेल्ट अलार्म भी हो अनिवार्य

दुर्घटना के बाद, केंद्र ने पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया। सरकार कार निर्माताओं के साथ इस मामले पर भी बात कर रही है, कि जैसे आगे सीट बेल्ट न लगाने पर अलार्म बजता है वैसे ही पीछे की सीटों पर भी हो। अभी पढ़ें Gold Price Update: नवरात्रि से पहले सोना धड़ाम, अब 5900 रुपये सस्ता खरीदें 10 ग्राम विशेषज्ञों ने कहा कि लोगों को खासकर जो पिछली सीट पर बैठते हैं उन्हें विदेश की तरह सीट बेल्ट पहनने के लिए शिक्षित करने की जरूरत है। हालांकि, केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) के तहत पीछे की ओर सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग या तो इस अनिवार्य नियम से अनजान हैं या इसे अनदेखा कर देते हैं। यहां तक कि ट्रैफिक पुलिस भी पीछे की सीट बेल्ट नहीं लगाने पर यात्रियों से शायद ही कभी जुर्माना वसूलती है। अभी पढ़ें  बिजनेस से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें Click Here - News 24 APP अभी download करें


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