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Attention Delhi: अब गाड़ी में बैठे पीछे के लोगों ने नहीं पहनी ‘Seat Belt’ तो लगेगा इतने हजार का जुर्माना, पढ़ें- ये रिपोर्ट

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब कारों की पिछली सीटों पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना लगेगा। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पीछे की सीट बेल्ट नहीं पहनने वालों पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी पढ़ें – Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, अपने शहर में जानिए आज का भाव---विज्ञापन--- […]

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Edited By : Nitin Arora Updated: Sep 15, 2022 11:55

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब कारों की पिछली सीटों पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना लगेगा। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पीछे की सीट बेल्ट नहीं पहनने वालों पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

अभी पढ़ें Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, अपने शहर में जानिए आज का भाव

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इस महीने की शुरुआत में एक दुखद कार दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की मौत हो गई थी। इसके बाद यह फैसला लिया गया है। बता दें कि मिस्त्री व उनके मित्र पीछे की सीट पर बैठे थे और सीट बेल्ट नहीं पहने हुए थे।

पीछे की सीट बेल्ट अलार्म भी हो अनिवार्य

दुर्घटना के बाद, केंद्र ने पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया। सरकार कार निर्माताओं के साथ इस मामले पर भी बात कर रही है, कि जैसे आगे सीट बेल्ट न लगाने पर अलार्म बजता है वैसे ही पीछे की सीटों पर भी हो।

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विशेषज्ञों ने कहा कि लोगों को खासकर जो पिछली सीट पर बैठते हैं उन्हें विदेश की तरह सीट बेल्ट पहनने के लिए शिक्षित करने की जरूरत है। हालांकि, केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) के तहत पीछे की ओर सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग या तो इस अनिवार्य नियम से अनजान हैं या इसे अनदेखा कर देते हैं। यहां तक कि ट्रैफिक पुलिस भी पीछे की सीट बेल्ट नहीं लगाने पर यात्रियों से शायद ही कभी जुर्माना वसूलती है।

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First published on: Sep 14, 2022 04:33 PM

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