Nitin Arora
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Aadhaar-PAN Linking Deadline: आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की समय सीमा तेजी से नजदीक आ रही है, 30 जून 2023 तक केवल चार दिन शेष हैं। दंड और असुविधाओं का सामना करने से बचने के लिए इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करना महत्वपूर्ण है। दोनों कार्डों को लिंक करने में विफलता के परिणामस्वरूप पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है और करदाताओं के लिए आयकर दाखिल करने की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। समय सीमा चूकने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
हाल के दिनों में, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां उपयोगकर्ताओं को उनके जनसांख्यिकीय जानकारी में दिक्कतों के कारण अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इस मुद्दे ने काफी परेशानी पैदा कर दी है। वहीं, ये दिक्कतें कैसे हल होंगी, इस बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है।
जब आप पैन को आधार से जोड़ रहे हैं, तो मिसमैच के कारण जनसांख्यिकीय मिसमैच हो सकता है।
नाम
जन्म की तारीख
लिंग
यदि आप भी उसी समस्या का सामना कर रहे हैं जो लिंकिंग प्रक्रिया में बाधा बन रही है, तो कुछ सरल चरणों में समस्या का समाधान खोजने के लिए नीचे स्क्रॉल करें।
उपयोगकर्ता को www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html या ww.pan.utiitsl.com पर जाना होगा।
आप आवेदन प्रकार में मौजूदा पैन डेटा में बदलाव या सुधार/पैन कार्ड के रीप्रिंट का चयन कर सकते हैं। आवश्यक जानकारी दाखिल करने के बाद, एक टोकन बनेगा होगा जिसका उपयोग प्रक्रिया को आगे पूरा करने या लंबित आवेदन के लिए किया जा सकता है।
इसके बाद, आपसे अपने इच्छित परिवर्तनों के लिए आवेदन करने और आवेदन जमा करने के लिए कहा जाएगा। गौरतलब है कि आयकर, 1961 की धारा 272बी के प्रावधान के अनुसार एक से अधिक पैन रखने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
यदि आधार कार्ड में जनसांख्यिकीय मिसमैच है, तो आपको https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/update पर जाना होगा।
आप पैन सेवा प्रदाताओं (प्रोटियन और यूटीआईआईटीएसएल) के समर्पित केंद्रों पर 50/- रुपये का मामूली शुल्क देकर बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण के विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, आपको अपना पैन, आधार और शुल्क चालान ले जाना होगा और केंद्रों पर सुविधा का लाभ उठाना होगा।
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