नई दिल्ली: अब बिना आधार कार्ड के किसी प्रकार के कोई लाभ नहीं मिलेंगे। इनको लेकर केंद्र ने राज्य सरकारों को निर्देश भी जारी किए हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, सरकारी सब्सिडी और लाभ प्राप्त करने के लिए आधार संख्या या इसकी नामांकन पर्ची को अनिवार्य कर दिया गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि सरकारी योजनाओं के तहत लाभ/सब्सिडी/सेवाएं लेने के लिए आधार नंबर होना चाहिए।
11 अगस्त को जारी हुए सर्कुलर का उद्देश्य आधार नियमों को कड़ा करना है। बताया गया कि यह निर्देश मुख्य तौर पर उनके लिए हैं, जिनके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है और बावजूद इसके वे सब्सिडी और लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
धारा 7 के प्रावधान पर विचार
सर्कुलर के अनुसार, आधार अधिनियम की धारा 7 में एक मौजूदा प्रावधान है, जिसे पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों के माध्यम से लाभ, सब्सिडी और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार संख्या नहीं दी गई है। यूआईडीएआई द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि देश में 99 फीसदी से ज्यादा वयस्कों को आधार नंबर जारी किया जा चुका है।
कहा गया कि अधिनियम की धारा 7 के प्रावधान पर विचार करते हुए … यदि किसी व्यक्ति को कोई आधार संख्या नहीं दी गई है, तो वह नामांकन के लिए एक आवेदन करेगा और जब तक आधार संख्या नहीं मिल जाती। तब तक वह व्यक्ति आधार नामांकन पहचान (ईआई) संख्या/ पर्ची के साथ सब्सिडी और सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकता है।
इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं, लाभों और सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आधार नामांकन पहचान (ईआईडी) संख्या / पर्ची की आवश्यकता होगी।