Pension Scheme: राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) एक सरकार समर्थित पेंशन योजना है। इसमें व्यक्ति सेवानिवृत्ति के लिए बचत कर सकता है और साथ ही जब उसके पास कोई काम नहीं रहेगा तो वह नियमित तौर पर हर महीने पेंशन भी पा सकेगा। NPS योजना के तहत, व्यक्ति सेवानिवृत्ति कोष बनाने के लिए प्रति दिन कम से कम 200 रुपये का निवेश कर सकते हैं। इससे उन्हें प्रति माह 50,000 रुपये तक की पेंशन मिल सकती है।
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जानिए NPS योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
NPS योजना के लिए आवेदन करने के लिए, व्यक्तियों को नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (NPS Trust) की वेबसाइट पर जाना होगा और NPS खाते के लिए पंजीकरण करना होगा।
एक बार जब कोई व्यक्ति NPS खाते के लिए पंजीकृत हो जाता है, तो वह पेंशन फंड और निवेश विकल्प चुनकर योजना में निवेश शुरू कर सकता है। एनपीएस दो प्रकार के निवेश विकल्प प्रदान करता है: टियर I विकल्प और टियर II विकल्प।
- टियर I विकल्प एक अनिवार्य खाता है जिसे व्यक्तियों को एनपीएस योजना में प्रवेश लेने के लिए खोलना होगा। यह एक दीर्घकालिक निवेश खाता है जिसे व्यक्ति 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले नहीं निकाल सकता है।
- टियर II विकल्प एक स्वैच्छिक खाता है जिसे व्यक्ति टियर I विकल्प के अलावा खोल सकते हैं। यह एक फ्लेक्सिबल खाता है जो व्यक्तियों को किसी भी समय अपनी धनराशि निकालने की अनुमति देता है।
NPS योजना के फायदे
एनपीएस योजना के लाभों में कर लाभ, फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी। NPS योजना के तहत, व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत प्रति वर्ष 50,000 रुपये तक की कर कटौती का दावा कर सकते हैं।
वे अपने नियोक्ता द्वारा एनपीएस योजना में किए गए योगदान के लिए धारा 80सीसीडी (1सी) के तहत प्रति वर्ष 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कर कटौती का भी दावा कर सकते हैं।
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