RBI Rules: अगर आपके पास अभी भी 2000 रुपये के नोट बचे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. हालांकि 2000 के नोट अब ‘लीगल टेंडर’ (चलन) में नहीं हैं और आप इनसे बाजार में सामान नहीं खरीद सकते, लेकिन इनका मूल्य अभी भी बरकरार है. आरबीआई (RBI) के अनुसार, ये नोट अभी भी ‘लीगल टेंडर’ (वैधानिक मुद्रा) हैं, यानी इनकी वैल्यू शून्य नहीं हुई है. हालांकि, इनका उपयोग करने के नियम अब बदल चुके हैं. RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) के ताजा नियमों (जनवरी 2026 तक प्रभावी) के अनुसार, आप इन नोटों का नीचे दिए गए तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं:
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- केवल RBI के क्षेत्रीय कार्यालयों में बदलें
अब आप इन नोटों को अपने नजदीकी कमर्शियल बैंक (जैसे SBI, HDFC, PNB) में जमा या बदल नहीं सकते. इसके लिए आपको देश भर में स्थित 19 RBI इश्यू ऑफिस में से किसी एक पर जाना होगा. इसका प्रमुख ऑफिस दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चंडीगढ़, जयपुर, आदि है. - ‘बीमा डाक’ (Insured Post) के जरिए भेजें
अगर आप RBI ऑफिस खुद नहीं जा सकते, तो आप भारतीय डाक के माध्यम से ‘बीमाकृत डाक’ (Insured Post) का उपयोग करके नोट सीधे RBI कार्यालय भेज सकते हैं. आपको नोटों के साथ एक आवेदन फॉर्म, अपनी आईडी (आधार/पैन) और उस बैंक खाते की जानकारी (कैंसिल चेक) भेजनी होगी जिसमें आप पैसा जमा कराना चाहते हैं. - सीधे बैंक खाते में क्रेडिट
RBI इन नोटों के बदले आपको नकद (Cash) देने के बजाय, आपके द्वारा दी गई बैंक डिटेल्स के आधार पर राशि सीधे आपके बैंक खाते में क्रेडिट करेगा.
2000 रुपये बदलवाने के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents Required):
- आधार कार्ड या पैन कार्ड (अनिवार्य)
- बैंक पासबुक या कैंसिल चेक की कॉपी
- आवेदन फॉर्म (जो RBI काउंटर पर उपलब्ध होता है)
किसी अनजान व्यक्ति या बिचौलिए के माध्यम से नोट बदलने की कोशिश न करें. एक बार में नोट बदलने की सीमा और केवाईसी (KYC) नियमों का सख्ती से पालन करें.










