क्‍या लोक अदालत में माफ हो जाएंगे आपके चालान? पढ़ लें ये पूरी खबर

Lok Adalat: 14 दिसंबर को लोक अदालत लगने वाली है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं और आपका भी कोई चालान कटा है या Pending ट्रैफिक चालान पड़ा है तो ये खबर आपके लिए है।

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Lok Adalat: अगर आप वाहन चलाते हैं और आपका भी कोई चालान कटा है तो, दिल्ली में 14 दिसंबर को लोक अदालत लगने जा रही है, जिसमें पेंडिंग ट्रैफिक चालान माफ किये जा सकते हैं  या कम भी किये जा सकते हैं। यह एक अच्छा मौका है आपके लिए। लेकिन लोक अदालत में सभी मामलों  में चालान माफ या कम नहीं किये जाते। आइये विस्तार से जानते हैं…

14 दिसंबर को लगेगी लोक अदालत

एक बार आपको बता दें कि 14 दिसंबर को लोक अदालत लगने वाली है, अगर आपका कोई भी पेंडिंग ट्रैफिक चालान है तो आप यहां उस चालान को कम या माफ़ किया जा सकता है। आपका चालान बड़ा हो या फिर छोटा हो, यहां हर मामले की सुनवाई का मौका मिलता है। हालाकि लोक अदालत में नॉर्मली मामूली ट्रैफिक उल्लंघन के मामलों का निपटारा किया जाता है, जिन्हें माफ तो नहीं, बल्कि कोर्ट में एक समझौते के बेस पर फाइन को कम कर दिया जाता है। आपको इस बात पर भी  ध्यान देने की जरूरत है कि आपका चालान जिस जिले में काटा गया है, उसका निपटारा भी वहीं की लोक अदालत में किया जाएगा।

अगर आपके हाथ से मौका छूट गया तो आपको वर्चुअल कोर्ट या दूसरे ऑप्शन के जरिए चालान भरना होगा।  लोक अदालत में ट्रैफिक चालान केवल उन्हीं मामलों को  सुलझाया जाता है जो नॉर्मल ट्रैफिक उल्लघंन वाले होते हैं, जैसे सीट बेल्ट के लिए काटा गया चालान, हेलमेट नहीं पहनने के वजह से काटा गया चालान या रेड लाइट जम्प करने के लिए काटा गया चालान हो।  ऐसे मामलों के लिए कटे चालान को कम या पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है।

लोक अदालत पर आपको समय पर पहुंचा होगा। समय पर नहीं पहुंचने पर आपके मामले की सुनवाई नहीं जाएगी। ऐसे में आपको अपना चालान वापस लाना पड़ सकता है।

लोक अदालत जाने के लिए क्या करना होगा ?

आप लोक अदालत में तभी जा सकते हैं जब आपको टोकन मिला हो। इसलिए लोक अदालत जाने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और  अपॉइंटमेंट लेटर और टोकन नंबर जेनरेट करना होगा। साथ ही साथ आपको गाड़ी के सभी पेपर्स, ड्राइविंग लाइसेंस, चालान की कॉपी, कोर्ट का नोटिस,पिछले चालान की डिटेल, ID, गाड़ी का इंश्योरेंस और अपॉइंटमेंट लेटर साथ लेकर जाना होगा।

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