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No PUC, No Fuel: क्या बिना PUC गाड़ी हो जाएगी जब्त? दिल्ली में अब फ्यूल भी नहीं मिलेगा

दिल्ली में बढ़ते स्मॉग के बीच 18 दिसंबर से No PUC, No Fuel नियम पूरी तरह लागू हो गया है. अब वैध PUC सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिलेगा. लेकिन इसे लेकर लोगों के मन में सवाल है कि क्या बिना PUC के पेट्रोल पंप जानें पर उनकी गाड़ी जब्त हो जाएगा. आए जानते हैं इसका जवाब.

Author Written By: Mikita Acharya Updated: Dec 19, 2025 16:02
PUC के बिना नहीं मिलेगा फ्यूल. (Photo-ANI)

No PUC, No Fuel Rule: राजधानी दिल्ली में एक बार फिर जहरीली हवा ने हालात बिगाड़ दिए हैं. बढ़ते स्मॉग और खराब AQI को देखते हुए प्रशासन ने वाहन चालकों पर सख्ती और बढ़ा दी है. अब बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के न सिर्फ सड़क पर चलना मुश्किल होगा, बल्कि पेट्रोल पंप से ईंधन मिलना भी बंद हो चुका है. 18 दिसंबर से लागू हुए No PUC, No Fuel नियम के बाद दिल्ली के ड्राइवर्स को खास सावधानी बरतनी होगी.

दिल्ली की हवा एक बार फिर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है. स्मॉग की मोटी परत ने विजिबिलिटी और सांस दोनों मुश्किल कर दी हैं. इसी को देखते हुए सरकार और प्रशासन ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कड़ा रुख अपनाया है. अब नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए कोई ढील नहीं है.

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18 दिसंबर से लागू हुआ No PUC, No Fuel नियम

18 दिसंबर से दिल्ली में No PUC, No Fuel नियम पूरी तरह लागू कर दिया गया है. इसका मतलब साफ है अगर आपके वाहन के पास वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं है, तो पेट्रोल, डीजल या CNG पंप पर आपको ईंधन नहीं मिलेगा. पंप पर ही दस्तावेजों की जांच की जा रही है और कर्मचारियों को बिना PUC वाले वाहनों को फ्यूल न देने के निर्देश हैं.

क्या बिना PUC गाड़ी जब्त हो जाएगी?

कई लोगों के मन में यह सवाल है कि बिना PUC पकड़े जाने पर क्या वाहन सीधे जब्त कर लिया जाएगा. सीधे शब्दों में कहें तो हर मामले में जब्ती जरूरी नहीं है. हालांकि, अगर कोई व्यक्ति बार-बार बिना PUC के वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस सख्त कार्रवाई कर सकती है, जिसमें वाहन सीज होना भी शामिल है.

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GRAP-4 के तहत गैर BS-6 वाहनों पर रोक

GRAP-4 लागू होने के बाद दिल्ली में बाहर से आने वाले गैर BS-6 प्राइवेट वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. बॉर्डर इलाकों पर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें तैनात हैं, जो हर वाहन की सख्ती से जांच कर रही हैं.

कैमरों से निगरानी और भारी जुर्माना

ANPR कैमरों और मैनुअल चेकिंग के जरिए नियम तोड़ने वाले वाहनों की पहचान की जा रही है. उल्लंघन करने वालों को कई जगहों से वापस भेजा जा रहा है. अगर कोई वाहन नियमों के बावजूद चलता पाया गया, तो उस पर 20,000 रुपये तक का चालान लगाया जा सकता है.

कब हो सकती है वाहन जब्ती

बिना PUC, प्रतिबंधित वाहन चलाने या GRAP नियमों का गंभीर उल्लंघन करने पर जुर्माना तो लगेगा ही, कुछ मामलों में वाहन को डायवर्ट किया जा सकता है. वहीं, बार-बार नियम तोड़ने या गंभीर मामलों में वाहन जब्ती की कार्रवाई भी की जा सकती है.

पेट्रोल पंपों और चेकपॉइंट्स पर कड़ी नजर

दिल्ली में 126 से ज्यादा चेकपॉइंट्स बनाए गए हैं और 500 से अधिक पुलिसकर्मी पेट्रोल पंपों पर तैनात हैं. ऑडियो अलर्ट सिस्टम और कैमरों की मदद से हर वाहन की एंट्री पर नजर रखी जा रही है. ऐसे में ड्राइवर्स के लिए यही समझदारी है कि घर से निकलने से पहले अपने सभी दस्तावेज जांच लें- खासकर वैध PUC सर्टिफिकेट, ताकि बेवजह परेशानी से बचा जा सके.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में क्या-क्या बैन, Grap-4 के कौन-कौन से नियम हुए लागू? 5 पॉइंट में जानें सबकुछ

First published on: Dec 19, 2025 04:02 PM

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