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क्या है ‘स्लीप सेक्स’? इसकी वजह से रेप का केस हुआ खारिज

What Is Sexsomnia : अगर कोई नींद में गंदी हरकत करता है तो वह अपराध है या नहीं, इसे लेकर एक मामला ब्रिटेन में सामने आया है। सेक्सोमेनिया की वजह से रेप का केस खारिज हो गया। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला?

Edited By : Deepak Pandey | Updated: Aug 15, 2024 17:17
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Sexsomnia Case
File Photo

What Is Sexsomnia : दुनिया में किसी महिला से रेप या दरिंदगी करना बड़ा अपराध माना जाता है, लेकिन ब्रिटेन में सेक्सोमेनिया का एक मामला सामने आया है। इस केस को खारिज कर दिया गया और महिला को मुआवजा भी नहीं मिला। इसके बाद पीड़िता ने अदालत से माफी मांगी। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी बरी कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला?

जानें क्या है मामला?

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ब्रिटेन में 24 साल की एक महिला ने साल 2017 में रेप का केस दर्ज कराया था। आरोप था कि वह दोस्तों के साथ एक घर पर पार्टी में गई थी और वहीं सो गई थी। वह सुबह अर्धनग्न अवस्था में उठी और उसके गले की चेन टूटी हुई थी। जिस कमरे में वह सोई थी, वहां एक आदमी भी था। इस पर उसे लगा कि उसके साथ रेप हुआ है।

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कोर्ट ने खारिज कर दिया केस

क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) में इस मामले की सुनवाई हुई। सीपीएस ने 2020 में इस मामले को खारिज करते हुए कहा कि घटना के समय महिला सेक्सोमेनिया से पीड़ित थी। इस मामले में महिला ने कहा कि उसे सेक्सोमनिया नहीं है। वहीं, एक्सपर्ट का मानना है कि यह एक अलग मामला हो सकता है। वहीं, बिना अदालत के सामने पेश किए आरोपी को रिहा कर दिया गया।

पीड़ित महिला को नहीं मिला मुआवजा

CPS ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 35,000 पाउंड का मुआवजा देने का फैसला सुनाया था, लेकिन बाद में सेक्सोमेनिया की वजह से पीड़िता को मुआवजा भी नहीं मिला। इस पर सीपीएस ने महिला को बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया। इसके बाद पीड़िता ने बिना शर्त माफी मांगी।

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क्या है सेक्सोमेनिया?

सेक्सोम्निया एक तरह का स्लिप सेक्स है। कुछ लोगों में नींद में चलने, चिल्लाने या बड़बड़ाने की आदत होती है। सेक्सोमेनिया का असर मरीजों में अलग-अलग होता है। किसी में आहें भरने की आदत होती हैं तो किसी में दूसरी को छूने या सेक्स करने की। कई बार इस बीमारी से पीड़ित लोग उग्र और खतरनाक भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

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Written By

Deepak Pandey

First published on: Aug 15, 2024 05:15 PM

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