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Pakistan News: पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पत्नी के साथ पहुंचे लाहौर हाईकोर्ट, बुशरा बीबी को 23 मई तक मिली जमानत

Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सोमवार को पत्नी बुशरा बीबी के साथ लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। सुनवाई के दौरान लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान की पत्नी को 23 मई तक जमानत दे दी। बता दें कि कोर कमांडर के घर में आग लगाने और पिछले सप्ताह उनकी गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा की […]

Edited By : Om Pratap | Updated: May 16, 2023 15:58
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Imran Khan, PTI, Pakistan
Imran Khan

Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सोमवार को पत्नी बुशरा बीबी के साथ लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। सुनवाई के दौरान लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान की पत्नी को 23 मई तक जमानत दे दी। बता दें कि कोर कमांडर के घर में आग लगाने और पिछले सप्ताह उनकी गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा की अन्य घटनाओं के खिलाफ दर्ज मामलों में पेशी के लिए इमरान पत्नी के साथ लाहौर उच्च न्यायालय पहुंचे थे।

इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के दौरान उनके विरोधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए वहां जमावड़ा लगा दिया। इमरान खान की रिहाई के खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (PDM) विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि पीडीएम कई पार्टियों का संगठन है, जिसमें सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (JUIF) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) सहित कई पार्टियां शामिल हैं।

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इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर से इमरान को किया था गिरफ्तार

पीटीआई चीफ को पिछले हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट के परिसर के बाहर भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद देशभर में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे। पीटीआई अध्यक्ष इमरान को रेंजर्स ने उस समय गिरफ्तार किया था, जब वे भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचे थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताया था। दो दिनों बाद इमरान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

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जमानत के एक दिन बाद घर लौटे इमरान

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमरान खान शुक्रवार को जमानत मिलने के बावजूद फिर से गिरफ्तारी के डर से खुद को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) परिसर में घंटों बंद करने के बाद शनिवार को अपने लाहौर घर लौट आए।

आईएचसी ने 70 वर्षीय खान को 9 मई के बाद दर्ज सभी मामलों में गिरफ्तार करने से रोकते हुए 70 वर्षीय खान को जमानत दे दी थी और उन्हें 15 मई को आगे की राहत के लिए लाहौर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा था।

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Om Pratap

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Manish Shukla

First published on: May 15, 2023 03:28 PM

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