Pakistan News: 'इमरान खान को सरेआम फांसी दी जाए...', नेशनल एसेंबली में उठी मांग, चीफ जस्टिस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव

Pakistan News, National Assembly, Chief Justice Umar Ata Bandial, Imran Khan

Imran Khan Arrest Case

Pakistan News: पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई को लेकर पाकिस्तान सरकार और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बीच तकरार शुरू हो गई। शहबाज शरीफ सरकार ने चीफ जस्टिस (CJP) उमर अता बांदियाल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया है। नेशनल एसेंबली (NA) ने चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस (Reference) दर्ज करने और फाइल तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय समिति के गठन की मांग की गई।

वहीं, पाकिस्तान की संसद में सोमवार को इमरान खान को फांसी दिए जाने की मांग उठी। नेशनल एसेंबली में विपक्ष के नेता रियाज अहमद खान ने कहा कि इमरान को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। लेकिन अदालतें उनका दामाद जैसा स्वागत कर रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट के बाहर इमरान विरोधी धरने पर

पाकिस्तान में इमरान खान विरोधी एकमंच पर आ गए हैं। इमरान की रिहाई के खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (PDM) ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन शुरू किया है। इसमें बड़ी संख्या में सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (PMLN) के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। ये कार्यकर्ता अलग-अलग प्रांतों से इस्लामाबाद पहुंचे हैं। पीएमएल-एन की वरिष्ठ उपाध्यक्ष मरियम नवाज और जमीअत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (JUIF) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान भी प्रदर्शन में शामिल हैं।

प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर अस्थाई कैंप लगा दिया है। भीड़ उग्र है। सुप्रीम कोर्ट के गेट पर भी भीड़ ने चढ़ने का प्रयास किया है।

बुशरा बीबी को मिली प्रोटेक्टिव जमानत

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सोमवार को पत्नी बुशरा बीबी के साथ लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। सुनवाई के दौरान लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान की पत्नी को 23 मई तक जमानत दे दी। बता दें कि कोर कमांडर के घर में आग लगाने और पिछले सप्ताह उनकी गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा की अन्य घटनाओं के खिलाफ दर्ज मामलों में पेशी के लिए इमरान पत्नी के साथ लाहौर उच्च न्यायालय पहुंचे थे।

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त
होम पेज पर वापस जाएँ