Toshakhana Case: अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी घोटाले में गिरफ्तार पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को ‘वैध’ करार देने के कुछ घंटे बाद एक अतिरिक्त सत्र अदालत ने तोशखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) अध्यक्ष के खिलाफ आरोप तय किए हैं। जल्द सजा का भी ऐलान हो सकता है।
पाकिस्तान के चुनाव आयोग के फैसले के बाद इमरान खान के खिलाफ तोशखाना मामला दायर किया गया था। उन पर आरोप लगाया गया कि सरकारी खजाने से महंगे गिफ्ट को सस्ते दामों पर बेच दिया था। ये गिफ्ट विदेशों से मिले थे। इस मामले में इमरान की तीसरी पत्नी बुशरा बीवी भी आरोपी हैं।
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तोशखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान दोषी करार। pic.twitter.com/tUTh6CIc9c
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 10, 2023
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क्या है तोशखाना केस?
तोशखाना मामला अगस्त 2022 में इमरान खान के खिलाफ दायर किया गया था। इमरान पर पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) को जमा की गई वार्षिक संपत्ति में तोशखान उपहारों का विवरण साझा नहीं करने का आरोप लगाया गया था।
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फिर, ECP ने इमरान को एक छोटी अवधि के लिए सार्वजनिक पद संभालने से अयोग्य घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, इमरान पर बेईमानी, मनगढ़ंत जानकारी और गलत घोषणा करने का आरोप भी है। बाद में इमरान ने चुनाव आयोग को बताया कि उन्होंने सभी गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा था। बेचने पर उन्हें 5.8 करोड़ रुपए मिले थे। लेकिन खुलासा हुआ कि यह रकम 20 करोड़ से ज्यादा थी।
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