अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर एक ऐसे आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसने सभी की चिंता बढ़ा दी है। इस आदेश के जरिए ट्रंप अमेरिकी चुनावी प्रणाली में बड़े बदलाव करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके अनुसार चुनाव में वोट डालने के लिए सभी नागरिकों के पास नागरिकता प्रमाण पत्र होना बेहद जरूरी है।
ट्रंप ने क्यों लिया यह फैसला?
डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में पासपोर्ट जैसे दस्तावेज होना बेहद जरूरी है। नागरिकता प्रमाण से जुड़े दस्तावेज चुनाव के दिन तक जमा हो जाना चाहिए, वरना मतदाता वोट नहीं डाल सकेंगे। ट्रंप का कहना है कि इससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सकेगी।
यह भी पढ़ें- प्लेन क्रैश से कैसे बची 3 लोगों की जान? पढ़ें विमान हादसे की आपबीती
डोनाल्ड ट्रंप के आदेश क्या-क्या?
1. मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता प्रमाणपत्र का होना अनिवार्य है।
2. चुनाव के बाद मेल इन बैलेट स्वीकार नहीं होंगे।
3. सभी राज्य संघीय एजेंसियों के साथ मतदाता सूची साझा करें और चुनाव से जुड़े अपराधों की जांच में मदद करेंगे।
4. नियमों को न मानने वाले राज्यों पर कार्रवाई की जाएगी और उनकी वित्तीय मदद में कटौती की जा सकती है।
President Donald Trump has signed an Executive Order that includes a citizenship question on voter registration forms, conditioning aid to states for complying with integrity laws and empowers the DOJ to prosecute election-related crimes.
— America (@america) March 25, 2025
चुनाव में धोखाधड़ी का दावा
ट्रंप का कहना है कि काफी लंबे समय से चुनावी प्रणाली में धोखाधड़ी हो रही है। खासकर मेल इन वोटिंग का गलत इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए उन्होंने इस नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि ट्रंप के इस आदेश को अमली जामा पहनाना आसान नहीं होगा।
ये हो सकती है चुनौती
अमेरिकी संविधान के अनुसार चुनाव में बदलाव करने का मुख्य अधिकार कांग्रेस (संसद) और राज्यों के पास है। डेमोक्रेट्स और सिविल सोसायटी के लोगों ने इस आदेश को गैरकानून बताया है। ट्रंप के इस आदेश को जल्द ही आदलत में चुनौती दी जा सकती है।
यह भी पढ़ें- काला सागर में नहीं होंगे हमले, रूस-यूक्रेन में बनी सहमति, व्हाइट हाउस ने कराया ये समझौता