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अफगानिस्तान: 6 साल की लड़की से 45 साल के शख्स ने किया निकाह, तालिबान ने पति के सामने रखी ये शर्त

Afghanistan News: अफगानिस्तान में बाल विवाह का एक और मामला सामने आया है। 45 साल के एक व्यक्ति ने महज 6 साल की लड़की से शादी की। इसके बदले में उसने लड़की के परिजनों को रुपये दिए। तालिबान ने व्यक्ति को हिदायत दी कि लड़की की उम्र 9 साल पूरी होने का इंतजार करे। पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

Author Written By: News24 हिंदी Author Edited By : News24 हिंदी Updated: Jul 9, 2025 22:36

Afghanistan News:  साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन लौट आया था। तब से अफगानिस्तान में महिला शिक्षा और रोजगार पर प्रतिबंध लग गया। इससे बाल विवाह में तेजी से बढ़ोतरी हो गई। हाल ही में अफगानिस्तान के हेलमंद राज्य में एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने 6 साल की लड़की से निकाह रचाया। जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इससे इलाके के लोगों में काफी आक्रोश फैल गया। अफगानी मीडिया के अनुसार, मरजाह जिले में दोनों का निकाह हुआ था। बाद में जानकारी मिलने पर बच्ची के पिता और दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई लिखित शिकायत नहीं मिली। मामले बढ़ने पर तालिबान ने व्यक्ति को बच्ची को घर ले जाने से रोक दिया। कहा कि बच्ची को 9 साल की उम्र पर ही पति के घर जा सकती है।

निकाह के बदले दिए रुपये

संयुक्त राष्ट्र महिला ने साल 2024 में एक रिपोर्ट में बताया था कि अफगानिस्तान में बाल विवाह में 25 प्रतिशत और बच्चे पैदा करने की दर में 45 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। वहीं यूनिसेफ के अनुसार, दुनिया में सबसे ज्यादा बाल दुल्हन अफगानिस्तान में ही हैं। अफगानिस्तान मीडिया ने बताया कि आरोपी की पहले से ही दो निकाह हो चुकें हैं। बाल विवाह के लिए आरोपी ने बच्ची के घर वालों को रुपये दिए हैं।

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दो तालिबान नेताओं के खिलाफ निकल चुका है वारंट

अफगानिस्तान में महिलाओं से बदसलूकी या दुर्व्यवहार का मामला पहली बार नहीं है। हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने 2 तालिबान नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन नेताओं पर महिलाओं और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करने पर मानवता के विरुद्ध अपराध का आरोप लगाया है। कोर्ट ने कहा कि अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों पर अत्याचार के लिए नेता हैबतुल्लाह अखुंदजादा और मुख्य न्यायाधीश अब्दुल हकीम हक्कानी जिम्मेदार हैं।

क्या कहता है कानून?

वर्तमान में अफगानिस्तान में लड़कियों की शादी के लिए कोई न्यूनतम कानूनी उम्र नहीं है। तालिबान सरकार ने पिछले कानून को बहाल नहीं किया है, जिसमें लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 16 साल तय है। इसके बजाय अफगानिस्तान में शादी इस्लामी कानून के हिसाब से हो रही है।

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First published on: Jul 09, 2025 10:10 PM

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