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Video: किसके ‘दबाव’ में दिया गया लोजपा पार्टी कार्यालय खाली करने का आदेश!

Pashupati Kumar Paras: नोटिस में साफ कहा गया है कि अगर तय समयसीमा में बंगला खाली नहीं किया गया तो विभाग उसे जबरन खाली कराने की कार्रवाई करेगा।

Edited By : Amit Kasana | Updated: Oct 26, 2024 21:47
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Pashupati Kumar Paras

Pashupati Paras Ordered To Vacate Bungalow: पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोजपा के सुप्रीमो पशुपति कुमार पारस को पार्टी कार्यालय (सरकारी बंगला) खाली करने का नोटिस दिया गया है। पटना भवन निर्माण विभाग द्वारा दिए इस नोटिस में उन्हें सात दिन के अंदर कार्यालय खाली करने को कहा गया है। इससे पहले भी भवन निर्माण विभाग ने 22 अक्टूबर को पार्टी कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया था।

हालिया नोटिस में साफ कहा गया है कि अगर तय समयसीमा में बंगला खाली नहीं किया गया तो विभाग उसे जबरन खाली कराने की कार्रवाई करेगा। इस नोटिस का मीडिया में जवाब देते हुए शुक्रवार को रालोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने कहा कि पार्टी राज्य कार्यालय आवास का आवंटन रद करना भवन निर्माण विभाग द्वारा नियम संगत नहीं है। विभाग का नोटिस चुनाव आयोग एवं राज्य मंत्रिमंडल के फैसले के विपरीत है। आवंटन का केस कोर्ट में लंबित है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कोर्ट का इस मुद्दे पर फैसला आने की बजाय किसी के दबाव में पार्टी कार्यालय खाली करने का आदेश दिया गया है।

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Written By

Amit Kasana

First published on: Oct 26, 2024 09:47 PM

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