Video: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम केस की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि जब तक कोई व्यक्ति भारत की निंदा नहीं करता, तब तक ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ कहना राजद्रोह नहीं माना जाएगा। दरअसल, यह टिप्पणी उस मामले में आई, जिसमें सिरमौर जिले के पावंटा साहिब का निवासी और फल विक्रेता सुलेमान पर आरोप था कि उसने सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी की AI जनरेटेड तस्वीर के साथ ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ लिखकर पोस्ट शेयर की थी।
पुलिस ने इस पोस्ट को देश विरोधी मानते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत FIR दर्ज की थी। सुलेमान ने जून में आत्मसमर्पण कर दिया था, उसका मोबाइल जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था और इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई थी। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा कि किसी दूसरे देश की प्रशंसा करना तब तक देशद्रोह नहीं माना जा सकता जब तक उसमें भारत के खिलाफ कोई अपमानजनक बात न कही गई हो। पूरी रिपोर्ट जानने के लिए देखें न्यूज24 का ये वीडियो…
ये भी पढ़ें- Video: बिहार में सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, जनता को मिला 14 परियोजनाओं का तोहफा
संबंधित खबरें
अगरकर की विदाई के बाद इन खिलाड़ियों की हो सकती टीम इंडिया में वापसी
14 mins agoIND vs WI: टीम इंडिया को चौथे T20 मुकाबले में जीता सकते हैं ये 5 खिलाड़ी
5 hrs agoनवरात्रि में कैसे करनी चाहिए पूजा? पंडित सुरेश पांडेय ने बताया सही तरीका
7 hrs agoवेस्टइंडीज के खिलाफ तूफानी अर्धशतक से अभिषेक शर्मा ने तोड़े 7 बड़े रिकॉर्ड
9 hrs agoनवरात्रि व्रत के दौरान इन नियमों का रखें ध्यान, वरना नहीं मिलेगा पूजा का फल
10 hrs agoयूपी कांग्रेस की कमान संभालते ही आराधना मिश्रा ने दिया ये बड़ा बयान
23 hrs agoआज जरूर करें गणेश जी और नवग्रहों की स्थापना, यहां जानिए
1 day agoIND vs WI मैच में फिर बन सकते हैं 500 से ज्यादा रन, पिच दे रही संकेत
1 day agoरसोई में मौजूद मसालों से जुड़े ज्योतिषीय उपाय, बन सकेंगे आपके काम
1 day agoप्रदर्शनकारियों के लिए गुड न्यूज! अब कांग्रेस के वकील लड़ेंगे आपका केस
1 day agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines