
खबरदार! चुनाव आयोग ने नेताओं पर लगाई लगाम, खर्चा किया तो..
Edited By Amit Kasana

Edited By Amit Kasana
Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनावों को लेकर प्रत्याशियों ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार में नियमों के अनुसार खर्च का ब्यौरा रखने का निर्देश दिया है। दरअसल, प्रत्याशी को नामांकन करने के बाद एक डायरी में अपने रोजाना खर्च का हिसाब रखना होता है। नियम है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह पूरा ब्यौरा वह चुनाव आयोग के समक्ष जमा करेंगे। आपको बता दें कि प्रत्याशियों का रैलियों, पोस्टर-बैनर, आवाजाही के लिए वाहन और विज्ञापन आदि पर पैसा खर्च होता है।
जानकारी के अनुसार इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे छोटे राज्यों के प्रत्याशी 75 लाख और बड़े राज्यों के उम्मीदवार 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। वहीं, विधानसभा चुनावों में यह सीमा 40 लाख रुपए है। बता दें साल 1951 के चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा 25 हजार रुपए थी, जो धीरे-धीरे बढ़ती रही। 2014 लोकसभा चुनाव तक खर्च की सीमा विभिन्न राज्यों में 54 लाख रुपए से लेकर 70 लाख रुपए तक थी। जिसे इस बार बढ़ाया गया है।
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