Delhi High Court Comment On Meta: दिल्ली हाई कोर्ट ने फेसबुक,व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की पैरेंट कंपनी मेटा को लेकर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने इसकी कार्यप्रणाली को किसी सरकारी विभाग से भी बदतर बताया। हाई कोर्ट ने ये बात एक मीडिया हाउस की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। जानें क्या है मामला?
एक मीडिया हाउस ने हाई कोर्ट में किसी तीसरे पक्ष की कॉपीराइट एक्ट उल्लंघन की शिकायत दर्ज होने के बाद इंस्टाग्राम पेज ब्लॉक होने से संबंधित याचिका लगाई है, इसी की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मेटा की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जताई। मेटा के वकील की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से मेटा के वकील की मौजूदगी में जरूरी शिकायती फॉर्म भरकर वापस आने के लिए कहा। कुछ देर बाद याचिकाकर्ता के वकील लौटकर आए और कहा कि शिकायत फिर से खारिज कर दी गई है।