₹ 2000 Note: 2000 रुपये के नोट बदलने की प्रक्रिया आज से शुरू; जमा और बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर, जानें पूरा नियम
Edited By Naresh Chaudhary

Edited By Naresh Chaudhary

₹ 2000 Note: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पिछले सप्ताह 2000 रुपये के नोट (₹ 2000 Note) को प्रचलन से बाहर करने की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही आज यानी मंगलवार से सभी बैंकों में इन नोटों को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि 2000 रुपये के नोटों को बदलने की समय सीमा 30 सितंबर 2023 तक है। इसे देखते हुए कई प्रमुख बैंकों ने प्रक्रिया को आसान करने और लोगों की सुविधा को देखते हुए नियमों को आसान किया है।
आरबीआई के बाद एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और एचडीएफसी बैंक ने कहा है कि ग्राहक या तो ऐसे नोटों को अपने खातों में जमा कराएं या फिर उन्हें बैंकों में जाकर बदल लें। इसके लिए आरबीआई की ओर से बैंकों को नोट एक्सचेंज के लिए आवश्यक व्यवस्था करने की भी सलाह दी गई है। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और प्रमुख निजी ऋणदाता, एचडीएफसी बैंक ने नियमों के संबंध में अपनी ओर से स्पष्टीकरण जारी किया है।

पीएनबी ने स्पष्ट किया कि नोटों के आदान-प्रदान के लिए कोई आधार कार्ड या आधिकारिक सत्यापित दस्तावेज (ओवीडी) की आवश्यकता नहीं है। ग्राहकों को इसके लिए कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। 2,000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए अतिरिक्त व्यक्तिगत जानकारी मांगने वाले पुराने फॉर्म की बात सामने आने के बाद अब ये स्पष्टीकरण आया।
एसबीआई ने भी एक बयान जारी कर कहा था कि एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक 2,000 रुपये नोट बदलने की सुविधा है। इसके लिए सामान्य मांग पर्ची दी जाएगी। एसबीआई ने यह भी कहा कि एक्सचेंज के समय निविदाकर्ता (जमाकर्ता) की ओर से कोई पहचान प्रमाण पेश करने की जरूरत नहीं है।
लीगल टेंडर एश्योरेंस: एचडीएफसी की ओर से कहा गया है कि 2,000 रुपये का बैंक नोट लीगल टेंडर रहेगा। इसे सभी लेन-देन में उपयोग कर सकते हैं और इसे भुगतान के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।
परेशानी मुक्त जमा: आप 30 सितंबर, 2023 तक किसी भी शाखा में अपने एचडीएफसी बैंक खाते में आसानी से ₹2000 के बैंकनोट जमा कर सकते हैं।
आसान एक्सचेंज: हम 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक एचडीएफसी बैंक की किसी भी शाखा में परेशानी मुक्त एक्सचेंज सेवा प्रदान करते हैं, जिससे आप अपने 2,000 रुपये के नोटों को प्रति दिन की सीमा (20 हजार) के साथ बदल सकते हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को सभी बैंकों को 2,000 रुपये के नोट बदलने या जमा करने के लिए आने वाले लोगों और ग्राहकों के लिए धूप से बचाने और पीने के पानी आदि की व्यवस्था के भी निर्देश दिए हैं।
बता दें कि साल 2016 में नोटबंदी के दौरान, बैंकों पर नोट बदलने के लिए कतार में खड़े लोगों के साथ दुर्व्यहार के आरोप लगे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने की घोषणा के साथ ही फिर से वही निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी को भी असुविधा न हो।
न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on: