Man Sentenced For Rape With Adopted Daughter: जिसे गोद लेकर बेटी बनाया, उसी को एक शख्स ने हवस का शिकार बनाया। इस पाप की सजा अब वह सारी जिंदगी भुगतेगा। कोर्ट ने उसे 109 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला केरल का है। अदूर की फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने पंडालम के कुरमपाला के मूल निवासी थॉमस सैमुअल को सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 6.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जज ए समीर ने आदेश दिया कि जुर्माना नहीं देने पर सैमुअल को 3 साल 2 महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि जुर्माने की रकम पड़ोसी राज्य तमिलनाडु की रहने वाली 12 वर्षीय पीड़िता को सौंपी जाएगी।
Thomas Samuel, 63, sexually abused his adopted minor daughter for a year. A #POCSO Court has ruled that he will serve 20 years in prison. #Crime #Kerala https://t.co/EGDGPjGuol
— Onmanorama (@Onmanorama) November 10, 2023
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एक साल तक लड़की को टॉर्चर करते रहे
आदेशों के अनुसार, दोषी को कुल 20 साल जेल में काटने होंगे, क्योंकि उसकी सजा एक साथ चलेगी। कुछ साल पहले माता-पिता द्वारा छोड़े जाने के बाद लड़की अपने 2 भाई-बहनों और दादी के साथ एक दुकान के बरामदे में रह रही थी। उनकी दुर्दशा के बारे में जानकर बाल कल्याण समिति ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए। इस दिशा में पहल करते हुए 3 परिवारों ने तीनों बच्चों को गोद लिया और उन्हें सुरक्षित जीवन देने का वादा किया। पीड़िता को सैमुअल और उसकी पत्नी ने गोद लिया था, जिनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया। मार्च 2021 से मई 2022 के बीच एक वर्ष की अवधि के दौरान उसे धमकाया। उसका यौन शोषण करते हुए उसे यातनाएं दीं।
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दूसरे परिवार को अपनी आपबीती सुनाई
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सैमुअल ने मामले में अपना बचाव करते हुए पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया और बाल कल्याण समिति से लड़की की कस्टडी वापस लेने का अनुरोध किया। समिति ने कस्टडी वापस ले ली और लड़की को किसी और परिवार को गोद दे दिया, लेकिन उसके साथ हुए क्रूर अत्याचार और बलात्कार की घटना तब सामने आई, जब लड़की ने अपने नए परिवार को इस बारे में बताया। उनकी शिकायत के आधार पर पंडालम पुलिस ने मामला दर्ज किया और गहन जांच की। अदालत ने IPC और POCSO एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया और आरोपी को कठोर सजा सुनाई।