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कोर्ट का फैसला: 5 साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाले आरोपी को 23 साल की सजा

श्योपुर: मध्यप्रदेश में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 23 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना 2021 में हुई थी। पूरा मामला श्योपुर जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 5 साल की मासूम बालिका से […]

Author Edited By : Yashodhan Sharma Updated: Nov 24, 2022 04:15

श्योपुर: मध्यप्रदेश में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 23 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना 2021 में हुई थी।

पूरा मामला श्योपुर जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 5 साल की मासूम बालिका से दरिंदगी की घटना हुई थी। इस घटना को लेकर बुधवार को विजयपुर न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपी को 23 साल की सजा सुनाई है और 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था मामला

दरअसल, विजयपुर थाना इलाके के पार्वती बड़ौदा गांव निवासी आरोपी सूरज जाटव ने 5 साल की मासूम के साथ 2021 में दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया था।

पीड़ित बालिका के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपराध कायम किया था। पूरा मामला विजयपुर न्यायालय में विचाराधीन था। आज यानि बुधवार को न्यायालय ने इस पर सुनवाई करते हुए आरोपी सूरज जाटव को सजा सुनाई है।

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सरकारी वकील महेंद्र भारद्वाज ने बताया कि आरोपी के खिलाफ साल 2021 में विजयपुर पुलिस थाने में 5 साल की बालिका से दरिंदगी के मामले में केस दर्ज हुआ था। आज इस पर फैसला आया है। आरोपी को दुष्कर्म के मामले में 20 साल और अन्य धाराओं में 3 साल यानी कुल 23 साल की सजा हुई है। साथ ही 6 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

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Yashodhan Sharma

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Yashodhan Sharma

First published on: Nov 23, 2022 06:44 PM