सरकारी कर्मचारियों के तंबाकू खाने पर बैन, कर्नाटक सरकार का फरमान ऑफिसों में होगा लागू

Tobacco Ban in Government Offices : कर्नाटक सरकार ने अपने कर्मचारियों पर सरकारी ऑफिस में सिगरेट पीने पर रोक लगा दी है। अगर कोई तंबाकू प्रोडक्ट्स का सेवन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Government Bans Staff From Using Tobacco Products
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Tobacco Ban in Government Offices : सरकारी ऑफिस में सिगरेट पीने और गुटखा खाने या तंबाकू के प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश कर्नाटक सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है, इसके लिए सरकारी ऑफिस में बोर्ड लगाये जाएंगे।

कर्नाटक सरकार ने सरकारी ऑफिस में सिगरेट अपने कर्मचारियों के सरकारी कार्यालयों और परिसरों में सिगरेट पीने तथा किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का सेवन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (DPAR) की तरफ से जारी किए गए आदेश में साफ लिखा गया है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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सरकारी ऑफिस में सिगरेट पीने वालों की खैर नहीं 

आदेश में कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों और परिसरों में तंबाकू उत्पादों का सेवन सरकार के ध्यान में आया है। कर्मचारियों के स्वास्थ्य के हित में और जनता तथा सरकारी कर्मचारियों को धूम्रपान से बचाने के लिए किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी कार्यालयों और कार्यालय परिसरों में धूम्रपान सहित किसी भी तंबाकू उत्पाद का सेवन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

होगी कार्रवाई

सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कार्यालय या कार्यालय परिसर में धूम्रपान या किसी भी तम्बाकू उत्पाद (गुटखा, पान मसाला आदि) का सेवन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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पत्र में यह भी लिखा गया है कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत सार्वजनिक क्षेत्रों में ऐसे उत्पादों का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है। कर्नाटक राज्य सिविल सेवा नियम, 2021 के नियम-31 में सार्वजनिक स्थान पर किसी भी नशीले पेय या मादक पदार्थ के सेवन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

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लेख समाप्त
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