Assistant Professor Jailed For 10 Years: देशभर में बेटियों को पढ़ाने को लेकर काफी जोर दिया जा रहा है। हम सोचते हैं कि बेटियां वहां सुरक्षित हैं जहां उनके आस-पास महिलाएं हैं लेकिन ये सोच फेल होती नजर आ रही है। भगवान का रूप कहे जाने वाले शिक्षक के हाथों में ही बच्चे सेफ नहीं हैं। दरअसल, तमिलनाडु में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया जब एक महिला अदालत में असिस्टेंट प्रोफेसर को 2.45 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा सुना दी गई।
आखिर क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि तमिलनाडु के श्रीविल्लिपुथुर की एक महिला अदालत ने आज यानी मंगलवार को कॉलेज की छात्राओं को सीनियर्स के साथ यौन संबंध बनाने का लालच देने के आरोप में असिस्टेंट प्रोफेसर निर्मला देवी को यह सजा सुनाई गई। इसके साथ-साथ महिला अदालत ने आरोपी महिला पर 2.45 लाख रुपये का फाइन भी लगाया। कल यानी सोमवार को अदालत ने निर्मला देवी को दोषी ठहराया जबकि दो और लोगों मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर वी मुरुगन और एक रिसर्च स्कॉलर एस करुप्पासामी को इस मामले में बरी कर दिया गया।
ऑडियो क्लिप हुआ वायरल
निर्मला देवी विरुधुनगर जिले के अरुप्पुकोट्टई में देवंगा आर्ट्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थीं और 16 अप्रैल, 2018 को छात्राओं के साथ उनकी टेलीफोन पर बातचीत के एक ऑडियो क्लिप के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ऑडियो क्लिप में उन्होंने कथित तौर पर सीनियर ऑफिशियल्स को ‘फेवर’ करने का सुझाव दिया था। देखते-ही-देखते यह ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बाद में इस मामले को सीबी-सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया। जांच पूरी हो जाने के बाद सीबी-सीआईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की।
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